भविष्य के डॉक्टरों के लिए खुशखबरी! सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS की 1300 सीटें
प्रदेश में एमबीबीएस में दाखिले की राह देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। नए सत्र से एमबीबीएस की 1300 सरकारी सीटें बढ़ेंगी। 13 नए सरकारी मेडिकल कालेजों का संचालन शुरू होगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। अब प्रदेश में सरकारी व निजी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की कुल 10 हजार से अधिक सीटें हो जाएंगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में एमबीबीएस में दाखिले की राह देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। नए सत्र से एमबीबीएस की 1300 सरकारी सीटें बढ़ेंगी। 13 नए सरकारी मेडिकल कालेजों का संचालन शुरू होगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। अब प्रदेश में सरकारी व निजी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की कुल 10 हजार से अधिक सीटें हो जाएंगी।
प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि तीसरे चरण में 13 जिलों के जिला अस्पतालों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाया गया है। जिन जिलों में यह मेडिकल कालेज खोले गए हैं उनमें बिजनौर, कुशीनगर, सुलतानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात व कौशांबी शामिल हैं।
इन जिलों में मेडिकल कालेज स्थापित होने से लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रत्येक मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की 100-100 सीटों की मान्यता एनएमसी से मांगी गई है। पूरी उम्मीद है कि मान्यता मिल जाएगी। अभी सरकारी मेडिकल कालेजों में 3,828 सीटें हैं और निजी मेडिकल कालेजों में 5,450 सीटें हैं। इन सीटों के बढ़ने के बाद अब एमबीबीएस की कुल सीटें 10,578 हो जाएंगी।
मानक न पूरे होने पर कई मेडिकल कालेजों पर जुर्माना
एनएमसी के मानक पूरे न होने पर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), डा.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) सहित कई मेडिकल कालेजों पर जुर्माना लगाया गया है। आनलाइन जांच में यहां मानक पूरे नहीं मिले हैं। यह जुर्माना अलग-अलग दो लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक है। एमबीबीएस की सीटों पर जुर्माने के साथ अनुमति दी गई है।
सात दिन का समय जुर्माना भरने व दो महीने का समय मानक पूरा करने को दिया गया है। केजीएमयू पर 20 लाख रुपये, बीएचयू, बदायूं व अयोध्या के मेडिकल कालेजों पर 12-12 लाख रुपये, लोहिया संस्थान व सैफई स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना लगा है। मेडिकल कालेज 60 दिन में अपील कर सकते हैं। प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा का कहना है कि मानकों को पूरा किया जाएगा। किसी भी कीमत पर छात्रों के भविष्य पर आंच नहीं आने देंगे।