यूपी पुलिस सिपाही भर्ती: पूर्व सैनिकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, PET में शामिल होने की मिली अनुमति
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 15 पूर्व सैनिकों ...और पढ़ें
-1791675970779_m.webp)
HighLights
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 पूर्व सैनिकों को अंतरिम राहत दी।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती PET में शामिल होने की अनुमति मिली।
कोर्ट ने पात्रता के विशेष अधिकार से इनकार किया।
विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में 15 पूर्व सैनिकों को अंतरिम राहत देते हुए शामिल होने की अनुमति दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में शामिल होने मात्र से याचियों को पात्रता का कोई विशेष अधिकार नहीं मिल जाएगा।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मनोज कुमार पांडेय और 14 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचियों का कहना था कि उन्होंने लिखित परीक्षा और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन रक्षा सेवाओं से स्वेच्छा से मुक्त होने के आधार पर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया।
फैसले का दिया हवाला
याचियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर कहा गया था कि निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर पेंशन अर्जित करने वाले सैन्यकर्मियों को केवल इस आधार पर पूर्व सैनिकों के आरक्षण लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने नियोक्ता की सहमति से स्वेच्छा से सेवा छोड़ी थी।
राज्य सरकार ने दलील दी कि याचीगण संबंधित नियमों में निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं और चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में अदालत पहुंचे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्रविधान के प्रथमदृष्टया पढ़ने पर याचियों की पात्रता पर सवाल उठता है, लेकिन मामले पर विचार आवश्यक है।
यह भी पढ़ें- बिजनौर में मस्जिद पर हाई वॉल्यूम में लाउडस्पीकर बजाने पर मौलवी को भेजा जेल, DM-SP ने तेज आवाज सुनने के बाद लिया एक्शन
कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन और याचियों को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
