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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना, कासगंज कोर्ट ने सुनाया फैसला

Published: Tue, 13 Oct 2026 08:52 AM (IST)

न्यायालय ने कासगंज में हत्या के दोषी धर्मेंद्र कश्यप को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. कासगंज न्यायालय ने हत्या के दोषी को सजा सुनाई

  2. धर्मेंद्र कश्यप को आजीवन कारावास और 60 हजार जुर्माना

  3. पुलिस की प्रभावी विवेचना और पैरवी से मिला न्याय

जागरण संवाददाता, कासगंज। न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस की प्रभावी विवेचना, मानिटरिंग सेल और अभियोजन कार्यालय की पैरवी के बाद सोमवार को यह फैसला सुनाया गया।

21 जनवरी 2025 में हुई थी हत्या

21 जनवरी 2025 को कोतवाली कासगंज में वादी के पिता की हत्या के मामले में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में कंचन निवासी धर्मेंद्र कश्यप पुत्र सुरेश का नाम प्रकाश में आने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस ने साक्ष्य संकलन और विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की। विवेचक निरीक्षक लोकेश भाटी, कोर्ट पैरोकार हेड कॉन्स्टेबल राजेश कुमार और कोर्ट मोहर्रिर कॉन्स्टेबल पंकज कुमार ने भी सहयोग किया।

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गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-प्रथम न्यायालय ने सोमवार को धर्मेंद्र कश्यप को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।