कानपुर देहात में 2010 की खौफनाक वारदात का 16 साल बाद फैसला, केरोसिन डालकर किशोर को जलाकर मारने वाली महिला को उम्रकैद
कानपुर देहात में 16 साल पहले बिस्किट विवाद में किशोर को जलाकर मारने वाली महिला दुकानदार को कोर्ट ने उम्रकैद ...और पढ़ें

HighLights
कानपुर देहात में 16 साल पुराने हत्याकांड का फैसला आया
महिला दुकानदार ने किशोर को केरोसिन डालकर जलाकर मार डाला
कोर्ट ने दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में 16 साल पहले हुई खौफनाक वारदात की सजा आखिरकार दोषी महिला को मिल ही गई। किशोर को जरा सी बात पर जलाकर मार डाला था। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अकबरपुर के धारमपुर में अगस्त 2010 को बिस्किट के अधिक रुपये लेने पर किशोर ने विरोध किया तो महिला दुकानदार ने मिटटी का तेल डालकर उसे आग लगा दी जिससे जान चली गई।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट चार में चल रही थी, आरोपित महिला दुकानदार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार अर्थदंड लगाया है जिसे न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
धारमपुर गांव के किसान कपूर सिंह ने 16 अगस्त 2010 को अकबरपुर थाने में मुकदमा कराते हुए बताया कि 13 वर्षीय भतीजा संदीप गांव के ही भैरव की पत्नी ममता की दुकान पर बिस्किट लेने गया था। उसने पांच का सिक्का दिया और पारलेजी बिस्किट छोटा वाला लिया।
ममता ने रुपये वापस नहीं किए तो संदीप ने कहा कि यह तो दो रुपये का आता है तीन रुपये उसे वापस करो इस पर विवाद होने लगा। ममता ने गुस्से में घर के अंदर से मिट्टी का तेल लाया और उसके ऊपर डालकर आग लगा दी। वह आग से घिरा हुए चीखता हुआ वहां से भागा, उसे आसपास के लोगों ने बचाया पर 90 प्रतिशत झुलस गया था।
कानपुर के अस्पताल लेकर गए लेकिन उसकी जान न बच सकी। ।मंगलवार को नियत तिथि पर सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन के बीच जमकर बहस हुई।इसके बाद कोर्ट ने ममता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 11 हजार का अर्थदंड लगाया गया है जिसे न चुकाने पर उसे डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
