Move to Jagran APP

छिबरामऊ बस हादसे पर शासन की कार्रवाई, कन्नौज व फर्रुखाबाद के एआरटीओ निलंबित Kannauj News

प्रमुख सचिव परिवहन ने की कार्रवाई एआरटीओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के भी दिए निर्देश।

By AbhishekEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 02:42 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 05:44 PM (IST)
छिबरामऊ बस हादसे पर शासन की कार्रवाई, कन्नौज व फर्रुखाबाद के एआरटीओ निलंबित Kannauj News

कन्नौज, जेएनएन। दस जनवरी को छिबरामऊ में हुए भीषण बस हादसे में शासन ने प्रथम दृष्टया एआरटीओ को दोषी माना है। अवैध तरीके से बस संचालन को लेकर कन्नौज एआरटीओ तथा बस के पंजीकरण को लेकर फर्रुखाबाद जनपद के एआरटीओ को प्रमुख सचिव परिवहन ने निलंबित कर दिया है। वहीं लोगों की जान से खिलवाड़ के आरोप में एफआइआर कराने के भी आदेश दिए हैं।

loksabha election banner

हादसे में 11 यात्री जल गए थे जिंदा

शुक्रवार को लखनऊ से यह आदेश जारी किया गया। दस जनवरी को जीटी रोड पर छिबरामऊ के पास घिलोई गांव में स्लीपर कोच बस की ट्रक से टक्कर हो गई थी। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। इस वीभत्स हादसे में 11 यात्री बस में जिंदा जल गए थे, जबकि 36 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। मरने वालों में ट्रक और बस के ड्राइवर भी थे। इस हादसे की जांच उप परिवहन आयुक्त आगरा जगदीश चंद्र कुशवाहा को सौंपी गई थी। शुक्रवार को जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई, जिसमे फर्रूखाबाद और कन्नौज के पूर्व एआरटीओ मोहम्मद हसीब, वर्तमान एआरटीओ संजय कुमार झा और फर्रुखाबाद के वर्तमान एआरटीओ शांतिभूषण को दोषी माना गया है। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश सिंह ने निलंबित कर इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.