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पति को सात वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, उरई : दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज ने मृतका के पति को दोषी करार देते

By Edited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 06:51 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2017 06:51 PM (IST)
पति को सात वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, उरई : दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज ने मृतका के पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्य के अभाव में सास व ससुर को दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी पति को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

जालौन के मोहल्ला धोबीपुरा में 25 मई 2012 को अफसाना पत्नी यासीन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मृतका की 2010 में शादी हुई थी। उसके पिता नसीर निवासी मोहल्ला कटरा थाना जालौन ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। पीड़ित ने दहेज में पचास हजार रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर बेटी को ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित करने व मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में मृतका के पति यासीन, ससुर मुन्ना एवं सास मदीना के विरुद्ध दहेज हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। यह मुकदमा जिला जज की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को जिला जज प्रदीप कुमार कंसल ने मामले में अपना फैसला सुनाया। जिसमें साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने पति यासीन को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद व आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी बनाए गए सास व ससुर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने की।


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