पूजा घी के पैकेट पर लगाना होगा काला क्रॉस, एक नाम से नहीं बिकेंगे दो प्रोडक्ट; खाद्य विभाग सख्त
अब 'पूजा घी' के नाम से अखाद्य वसा उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उपभोक्ताओं को भ्रमित ...और पढ़ें
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सांकेतिक तस्वीर (AI-generated)
HighLights
पैकेट पर 'खाने के लिए नहीं' लिखना अनिवार्य होगा।
खाद्य और पूजा उत्पादों की अलग पहचान जरूरी होगी।
रसायन मिलने पर इकाइयों पर होगी सख्त कार्रवाई।
केशव त्यागी, हापुड़। पूजा, हवन और दीपक जलाने के नाम पर बिकने वाले अखाद्य वसा उत्पादों को अब ‘पूजा घी’ के नाम से नहीं बेचा जा सकेगा। ऐसे उत्पादों की पैकिंग पर ‘घी’ शब्द लिखने पर रोक लगा दी गई है।
इसके साथ ही पैकेट पर काले रंग का क्रास निशान लगाने और हिंदी व अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में ‘खाने के लिए नहीं’ लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डा. रोशन जैकब ने इस संबंध में प्रदेश की संबंधित इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के अनुसार, कुछ इकाइयां वनस्पति, रिफाइंड तेल, सुगंध और अन्य रसायनों के मिश्रण से पूजा में इस्तेमाल होने वाले अखाद्य वसा उत्पाद तैयार करती हैं। इनका रंग, गंध और पैकिंग खाद्य घी जैसी होने के कारण उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं और अनजाने में इनका इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए उत्पादों की पैकिंग और पहचान को लेकर सख्ती की गई है।
एक ब्रांड नाम से नहीं बिकेंगे पूजा वाले उत्पाद
निर्देशों के मुताबिक, खाद्य घी और पूजा के लिए तैयार किए जाने वाले अखाद्य उत्पाद एक ही ब्रांड नाम से नहीं बेचे जा सकेंगे। पैकेट पर उत्पाद की प्रकृति स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता खाद्य और अखाद्य उत्पाद के बीच अंतर कर सकें। पूजा सामग्री बनाने वाली इकाइयों को भी नए निर्देशों का तत्काल पालन करना होगा।
खाद्य इकाइयों में रसायन मिलने पर हुई कार्रवाई
विभाग ने खाद्य घी, तेल और अन्य खाद्य सामग्री बनाने वाली इकाइयों को भी सतर्क किया है। खाद्य पदार्थों के निर्माण या पैकिंग परिसर में पैराफिन, मिनरल आयल अथवा पूजा सामग्री में इस्तेमाल होने वाले अन्य रसायन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित उत्पादों का स्टाक जब्त करने के साथ लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है।
त्योहारों पर बढ़ेगी निगरानी
खाद्य उपायुक्त चंद्रशेखर मिश्रा के अनुसार, त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच और निगरानी अभियान चलाया जाएगा। जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने संबंधित इकाइयों को निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
