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उत्तर प्रदेश में 'पूजा घी' की बिक्री पर रोक, नई गाइडलाइन जारी; IAS डॉ. रोशन जैकब ने दिया कड़ा निर्देश

Published: Sun, 11 Oct 2026 12:08 AM (IST)

उत्तर प्रदेश में 'पूजा घी' के नाम से बिकने वाले अखाद्य वसा उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि इन्हें खाने वाले घी से अलग किया जा सके।

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HighLights

  1. 'पूजा घी' के नाम से अखाद्य वसा उत्पादों पर प्रतिबंध।

  2. पैकेट पर 'खाने के लिए नहीं' और काला क्रॉस अनिवार्य।

  3. त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कड़ी निगरानी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूजा, हवन और दीपक जलाने के लिए बनाए जाने वाले अखाद्य वसा उत्पाद अब ‘पूजा घी’ के नाम से नहीं बेचे जा सकेंगे। इनके पैकेट पर ‘घी’ शब्द लिखने पर रोक लगा दी गई है।

पैकेट पर काले रंग का क्रास निशान लगाने के साथ हिंदी और अंग्रेजी में ‘खाने के लिए नहीं’ लिखना भी अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में प्रदेश की सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं।

विभाग के अनुसार, कुछ इकाइयां वनस्पति, रिफाइंड तेल, सुगंध और दूसरे रसायनों से पूजा के लिए वसा उत्पाद तैयार करती हैं। इनका रंग, गंध और पैकिंग खाद्य घी जैसी होने से लोग इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी भ्रम को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

खाद्य घी और पूजा के लिए बनाए जाने वाले अखाद्य उत्पाद एक ही ब्रांड नाम से भी नहीं बेचे जा सकेंगे। विभाग ने खाद्य घी, तेल और दूसरी खाद्य सामग्री बनाने वाली इकाइयों को भी सतर्क किया है। यदि खाद्य पदार्थ बनाने या पैक करने वाले परिसर में पैराफिन, मिनरल आयल या पूजा सामग्री में इस्तेमाल होने वाले दूसरे रसायन मिलते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित उत्पादों का स्टाक जब्त करने के साथ लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है।

डाॅ. रोशन के अनुसार, त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए जांच और निगरानी की जाएगी। जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई होगी। विभाग ने संबंधित इकाइयों को आदेश का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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