दिल्ली सप्लाई के लिए जा रहा डेढ़ टन मिलावटी पनीर जब्त, अमरोहा के डेयरी संचालक पर 1.25 लाख का जुर्माना
हापुड़ में दिल्ली जा रहा डेढ़ टन पनीर गुणवत्ता जांच में फेल हो गया। एडीएम कोर्ट ने अमरोहा की न्यूरान ...और पढ़ें
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रिफाइंड वाले पनीर का बड़ा खेल पकड़ा गया (AI-Generated image)
जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली की ओर आपूर्ति के लिए ले जाया जा रहा करीब डेढ़ टन पनीर गुणवत्ता जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा। हाईवे-09 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास पकड़े गए पनीर के नमूने की जांच में वसा की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक मिली।
इस मामले में एडीएम संदीप कुमार की कोर्ट ने अमरोहा स्थित न्यूरान डेयरी के संचालक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर 25 हजार रुपये और पनीर का नमूना मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
टीम ने छापेमारी कर पनीर का सैंपल लिया
पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि अमरोहा से एक वाहन में करीब 1500 किलोग्राम पनीर भरकर दिल्ली आपूर्ति के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर विभागीय टीम ने छापेमारी कर पनीर का नमूना लिया और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया।
पिछले वर्ष 24 दिसंबर को आई जांच रिपोर्ट में पनीर में वसा की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा 44 से अधिक पाई गई। विभाग के अनुसार, स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) में रिफाइंड और वनस्पति घी मिलाकर पनीर तैयार किया जा रहा था।
इसके चलते नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी ने न्यूरान डेयरी के संचालक पर कुल 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने और पनीर का नमूना मानक के अनुरूप नहीं मिलने से संबंधित दोनों मामलों में जुर्माना लगाया गया है।
