दुष्कर्मी प्रधानाध्यापक को दस वर्ष की कैद
हमीरपुर, जागरण संवाददाता : प्रधानाध्यापक ने कक्षा तीन की छात्रा के साथ स्कूल में दुष्कर्म की घटना को
हमीरपुर, जागरण संवाददाता : प्रधानाध्यापक ने कक्षा तीन की छात्रा के साथ स्कूल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक प्रधानाचार्य को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद और तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवसिंह यादव ने बताया कि सुमेरपुर कस्बा निवासी एक युवक ने अपनी पुत्री का दाखिला रामा स्टडी सेंटर स्कूल पीडब्ल्यूडी स्टोर के पास कक्षा तीन में कराया था। 21 जुलाई 2014 को पुत्री सुबह स्कूल गई थी। वहां पर प्रधानाध्यापक ओम जी उर्फ बलवान निवासी मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद पुत्री को स्कूल से भगा दिया। पुत्री घर पहुंच कर आपबीती परिजनों को बताई। परिजन 22 जुलाई को सुमेरपुर थाने में प्रधानाध्यापक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक में चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश दीपा जैन ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दुष्कर्मी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।