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राजेश मसाला चिकन मसाला असुरक्षित घोषित, उत्तर प्रदेश में बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध

Published: Wed, 30 Sep 2026 12:07 PM (IST)

राजेश मसाला ब्रांड के चिकन मसाला (बैच नंबर 05) की बिक्री पर उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. राजेश मसाला चिकन मसाला (बैच 05) की बिक्री पर रोक।

  2. उत्पाद प्रयोगशाला जांच में मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया।

  3. FSDA ने पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजेश मसाला ब्रांड के चिकन मसाला की बिक्री पर उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। महराजगंज में प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान लिए गए बैच नंबर 05 के नमूने की प्रयोगशाला जांच में उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इस बैच के चिकन मसाला की प्रदेशभर में बिक्री प्रतिबंधित कर दी है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. रोशन जैकब के आदेश के अनुसार राजेश मसाला के चिकन मसाला के बैच नंबर 05 की उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर बिक्री, वितरण और बाजार में उपलब्धता पर तत्काल रोक लागू की गई है। संबंधित निर्माता को बाजार में मौजूद इस असुरक्षित लाट को वापस मंगाने (री-काल) की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

महराजगंज से लिया गया था नमूना
सहायक आयुक्त खाद्य सुधीर सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान महराजगंज जनपद में राजेश मसाला के चिकन मसाला का नमूना संग्रहित किया गया था। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला में विश्लेषण के बाद नमूना निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और इसे मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने संबंधित बैच के उत्पाद की बिक्री पर प्रदेशव्यापी रोक लगाने की कार्रवाई की। उत्पाद का विनिर्माता राजेश मसाला उद्योग प्रा. लि. है। कंपनी का पता खसरा नंबर 574, 419, 317, 449, एनएच-931, जनपद अमेठी-227405 दर्ज है।

अधिकारियों को बाजार में निगरानी के निर्देश
एफएसडीए ने प्रदेश के सभी अभिहित अधिकारियों, सहायक आयुक्तों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से संबंधित बैच के उत्पाद की बाजार में उपलब्धता की निगरानी करने और प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

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उत्पाद इस्तेमाल न करने की अपील
सहायक आयुक्त खाद्य सुधीर सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि राजेश मसाला के चिकन मसाला के बैच नंबर 05 का इस्तेमाल न करें। दुकानदारों और वितरकों से भी इस बैच के उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने तथा बाजार में उपलब्ध उत्पाद को वापस करने की प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा गया है।

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तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण