रेलवे के नए नियम: स्टेशन मास्टर की अनुमति से ही खुलेंगे समपार फाटक, सुरक्षा होगी पुख्ता
रेलवे बोर्ड ने नान इंटरलाक्ड समपार फाटकों को खोलने के लिए नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं। अब गेटमैन स्टेशन ...और पढ़ें

कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर के बदले अब अनुमति लेंगे गेटमैन। जागरण
HighLights
गेटमैन अब स्टेशन मास्टर से अनुमति लेकर फाटक खोलेगा।
स्टेशन मास्टर सेक्शन में ट्रेन न होने की पुष्टि करेगा।
फाटक खोलने से पहले बैनर, फ्लैग या लाल लैंप लगाना होगा।
प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। अब ट्रेन के गुजर जाने और स्टेशन मास्टर की अनुमति के बाद ही नान इंटरलाक्ड (मैनुअल- बिना सिग्नल सिस्टम वाला) समपार फाटक (लेवल क्रासिंग) खुलेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सड़क यातायात के लिए खुले रहने वाले नान इंटरलाक्ड समपार फाटकों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ही अपनाई जाएगी।
ट्रेनों के टेल बोर्ड (ट्रेन की पिछली बोगी में लगने वाला डिस्प्ले बोर्ड) और टेल लैंप (ट्रेन की पिछली बोगी में लगने वाला रेड लैंप) के दिखाई देने के बाद ही फाटक खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक प्राइवेट नंबर (स्टेशन मास्टर व गेटमैन के बीच टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को पुष्ट करने वाला गोपनीय नंबर या कोड) दर्ज कराने के बाद फाटक बंद करने व खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी।
अब गेटमैन फाटक खोलने के लिए संबंधित कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर के बदले अनुमति लेगा। स्टेशन मास्टर पहले यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित सेक्शन में कोई ट्रेन नहीं है। इसके बाद ही वह गेटमैन को फाटक खोलने की अनुमति देगा। गेटमैन फाटक खोलने से पहले, अप और डाउन लाइनों पर ट्रेन की दिशा में बैनर, फ्लैग या लाल लैंप लगाएगा। रेलवे बोर्ड ने नियमों में आवश्यक संशोधन करने और निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।
रेलवे बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर ट्रैफिक श्वेता शर्मा ने नौ सितंबर, 2026 को जारी पत्र में नान इंटरलाक्ड समपार फाटक खोलने से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि गेटमैन को फाटक खोलने से पहले अप और डाउन अथवा एक से अधिक लाइनों पर ट्रेन की दिशा में बैनर, फ्लैग या लाल लैंप लगाना होगा।
फाटक बंद करने की स्थिति में स्टेशन मास्टर संबंधित गेटमैन को प्राइवेट नंबर के बदले सेक्शन में भेजी जाने वाली ट्रेनों की जानकारी देगा। जिसमें ट्रेन नंबर, दिशा आदि की जानकारी शामिल होगी। इसके बाद गेटमैन सड़क यातायात के सामने फाटक बंद करेगा और रेल लाइन पर लगाए गए बैनर, फ्लैग या लाल लैंप को हटा देगा। फाटक पूरी तरह बंद होने के बाद गेटमैन प्राइवेट नंबर के बदले स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा।
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रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को नए निर्देशों के अनुरूप अपने संबंधित सब्सिडियरी रूल्स (सहायकों के लिए निर्धारित नियम), स्टेशन वर्किंग रूल्स (स्टेशन की कार्यप्रणाली) और गेट वर्किंग रूल्स (गेटमैन के लिए निर्धारित नियम) में आवश्यक बदलाव करने की सलाह दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों को बिना देरी के लागू किया जाना है।
