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गोरखपुर में पोस्टर-होर्डिंग चिपकाना पड़ा भारी, NSUI नेता पर कैंट थाने में FIR

By Satish PandeyEdited By: Vivek Shukla
Published: Fri, 25 Sep 2026 12:13 PM (IST)

गोरखपुर में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला पर बिना अनुमति होर्डिंग लगाने के आरोप में कैंट थाने में मुकदमा ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. एनएसयूआई प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा।

  2. गोरखपुर में बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने का आरोप।

  3. नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने के मामले में एनएसयूआइ के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के विरुद्ध कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। शिकायत में गोरखपुर विश्वविद्यालय, छात्रसंघ चौराहा समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने की बात कही गई है।

अपर नगर आयुक्त ने शुक्रवार को कैंट थाने में पत्र देकर बताया कि आदित्य शुक्ला की ओर से नगर निगम से अनुमति लिए बिना विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर में होर्डिंग, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना आवश्यक है।

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बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन या प्रचार सामग्री के विरुद्ध नगर निगम कार्रवाई करता है। प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में लगाए गए होर्डिंग और फ्लेक्स के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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