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गोरखपुर से फैला ओवरलोडिंग का 'मकड़जाल', कागज पर बढ़वाया वजन; हर फेरे में हजारों का गबन

Published: Sat, 12 Sep 2026 08:03 AM (IST)

परिवहन विभाग में नियमों को ताक पर रखकर 116 ट्रकों का ग्रास व्हीकल वेट अवैध रूप से बढ़ाकर 51 टन ...और पढ़ें

नियमों को ताक पर रख 116 ट्रकों का बढ़ा दिया है ग्रास व्हीकल वेट। -इंटरनेट मीडिया

नियमों को ताक पर रख 116 ट्रकों का बढ़ा दिया है ग्रास व्हीकल वेट। -इंटरनेट मीडिया

HighLights

  1. 116 ट्रकों का ग्रास व्हीकल वेट अवैध रूप से बढ़ाया गया।

  2. नियमों को ताक पर रख 51 टन तक वजन किया गया।

  3. गोरखपुर सहित पूरे यूपी में यह धांधली जारी है।

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। परिवहन विभाग में ट्रकों का वजन बढ़ाकर की जा रही अवैध कमाई का पर्दाफाश हुआ है। नियमों को ताक पर रख 47.50 और 49 टन क्षमता वाले 116 ट्रकों का ग्रास व्हीकल वेट (जीवीडब्ल्यू) कागजों में बढ़ाकर 51 टन कर दिया गया। ये सभी 16 चक्का वाले ट्रक तीन साल से हर फेरे में मानक से दो से साढ़े तीन टन तक अधिक माल ढोकर अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं।

कुशीनगर के ट्रांसपोर्टर मृत्युंजय ठाकुर ने सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के बाद क्षमता से अधिक जीवीडब्ल्यू दर्ज करने का आधार पूछा तो विभाग ने न तो समुचित उत्तर दिया न ही कार्रवाई की।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जुलाई, 2018 को मोटर यान अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के तहत मंत्रालय ने सुरक्षित धुरी भार मानक के तहत ट्रक का अधिकतम वजन का निर्धारण किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि वाहन में न्यूमेटिक सस्पेंशन (हवा से भरे रबर पैड या बैग- एयर सस्पेंशन) लगा है, तो प्रत्येक धुरी पर एक टन अतिरिक्त भार बढ़ा सकते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोबारा अधिसूचना जारी कर निर्देशित किया कि अधिकतम सुरक्षित धुरी भार 49 टन से अधिक नहीं हो सकता। परिवहन विभाग के अधिकारी और संभागीय निरीक्षक 2018 की अधिसूचना को ही आधार पर बनाकर 47.50 और 49 टन क्षमता वाले 116 ट्रकों का ग्रास व्हीकल वेट 51 टन तक बढ़ाने लगे।

परिवहन विभाग और ट्रक संचालकों की मिलीभगत से गोरखपुर ही नहीं देवरिया और आजमगढ़ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इस धांधली ने पांव पसारा, जो आज भी जारी है। ट्रक संचालक ग्रास व्हीकल वेट बढ़वाकर दो से साढ़े तीन टन अधिक माल लेकर चलने लगे। ओवरलोड ट्रकों से संचालकों की कमाई तो बढ़ गई, लेकिन राजमार्गों की गिट्टियां उखड़ने लगीं। सड़कों को नुकसान पहुंचने लगा।

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दो वजन के होते हैं 16 चक्का ट्रक
16 चक्का ट्रक दो वजन के होते हैं। एक का ग्रास व्हीकल वेट 47.50 टन होता है। दूसरे का ग्रास व्हीकल वेट 49 टन होता है। ट्रक नियमानुसार ग्रास व्हीकल वेट से अधिक वजन लेकर नहीं चल सकते। हालांकि, अब 16 चक्का ट्रकों की संख्या कम हो गई है। ट्रांसपोर्टरों का रुझान ट्रालरों की तरफ बढ़ा है।

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तकनीकी गलती के चलते वाहनों का ग्रास व्हीकल वेट बढ़ गया है। जानबूझकर नहीं किया गया है। जल्द ही इस खामी को दुरुस्त करा लिया जाएगा।

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- अरुण कुमार- सहायक संभागीय परिहवन अधिकारी, गोरखपुर