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जागरण प्रभाव: गोड़धोइया नाला में सेप्टिक टैंक की गंदगी उड़ेलने पर सख्त कार्रवाई, टैंकर मालिक पर 10 हजार जुर्माना

Published: Sat, 07 Nov 2026 08:40 AM (IST)

गोरखपुर नगर निगम ने गोड़धोइया नाला में सेप्टिक टैंक की गंदगी डालने वाले टैंकर मालिक पर 10 हजार रुपये का ...और पढ़ें

गोड़धोइया नाला। जागरण

गोड़धोइया नाला। जागरण

HighLights

  1. गोड़धोइया नाला में गंदगी डालने पर कार्रवाई हुई।

  2. टैंकर मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा।

  3. दैनिक जागरण की खबर का हुआ बड़ा असर।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उद्घाटन के दिन ही गोड़धोइया नाला में सेप्टिक टैंक से निकली गंदगी डालने वाले टैंकर मालिक पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निग ने टैंकर मालिक पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। टैंकर का पंजीकरण नगर निगम में है लेकिन वह मनमाने तरीके से गंदगी गोड़धोइया नाला में डाल रहा था। दैनिक जागरण ने गोड़धोइया नाला में गंदगी डालने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। टैंकर पर लिखे मोबाइल नंबर को भी प्रकाशित किया था।

बाबा राघवदास मेडिकल कालेज के पीछे से 17 वार्डों से होते हुए रामगढ़ताल तक बने गोड़धोइया नाला में सिर्फ वर्षा का ही पानी जाना है। नौ मीटर चौड़े नाले को इस तरह बनाया गया है कि बाहर का पानी इसमें नहीं आ सकता। नाला के दोनों तरफ सीवर लाइन बिछाई गई है। घरों से निकला गंदा पानी सीवर लाइन से होते हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। लेकिन कुछ लोग नाला को गंदा करने पर तुले हुए हैं।

रविवार को एक तरफ नाला के उद्घाटन की तैयारी हो रही थी तो दूसरी तरफ जेल बाईपास पर टैंकर खड़ा कर चालक व उसके साथ के दो कर्मचारी सेप्टिक टैंक से निकली गंदगी पाइप के माध्यम से नाले में डाल रहे थे। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया तो नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए। खबर में लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर टैंकर और इसके बाद मालिक की पहचान की गई।

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जलकल के महाप्रबंधक रघुवेन्द्र कुमार ने बताया कि टैंकर नगर निगम में पंजीकृत है। यदि पंजीकरण नही होता तो टैंकर मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाती। 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी गई है।

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