गोरखपुर में दहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष सश्रम कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
गोरखपुर में दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति सोनू खान को दोषी ठहराया है। उसे ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
पति सोनू खान को दहेज हत्या में दोषी ठहराया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश ने सात साल सश्रम कारावास सुनाया।
दोषी पर 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विवाहिता की दहेज के लिए हत्या का मामला सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने चिलुवाताल थाना क्षेत्र के करीमनगर निवासी सोनू खान को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार पांच सौ रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि वादिनी नगीना बानो की लड़की साजिया खातून की शादी सोनू खान के साथ आठ जनवरी 2020 को हुई थी। शादी में वादिनी ने अपनी क्षमता के अनुरूप दान दहेज दिया था।
उसकी पुत्री अगले ही दिन से लगातार फोन करके पति सोनू खान तथा उसके परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताणित करने की बात बताती थी। 29 जनवरी 2020 को वादिनी को सूचना मिली कि उसकी लड़की साजिया खातून को उसके पति सोनू खान व उसके परिवार के लोग दहेज के लिए जला दिया है।
वादिनी मेडिकल कॉलेज जाकर अपनी पुत्री साजिया खातून से मिली। वह नीचे से ऊपर तक जली हुई थी। उसने वादिनी को बताया कि उसके पति व परिवार के लोग उसे जला कर मार डालना चाहते थे। साजिया खातून की इलाज के दौरान सात फरवरी 2020 को मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।।
