राजधानी सहित इन तीन ब्रांड के घी की ब्रिकी पर रोक, बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने नेचुरल राजधानी, श्री हरियाणा फूड और मदर बेस्ट घी ब्रांडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

HighLights
नेचुरल राजधानी, श्रीहरियाणा फूड व मदर बेस्ट घी ब्रांड की बिक्री पर रोक
मुजफ्फरनगर व सिद्धार्थनगर से लिए गए नमूने अधोमानक व असुरक्षित मिले
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नेचुरल राजधानी, श्री हरियाणा फूड, मदर बेस्ट ब्रांड के घी की बिक्री पर रोक लगा दी है। सिद्धार्थ नगर व मुजफ्फर नगर में लिए गए घी के नमूने अधोमानक एवं असुरक्षित पाए गए हैं। इसके बाद तीनों ब्रांडों के घी की बिक्री पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि इन ब्रांडों के घी की बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
फर्म मैसर्स माता वैष्णो देवी फूड्स प्रोडक्ट्स, ईदगाह रोड, बुढ़ाना, मुजफ्फर नगर द्वारा निर्मित घी के विभिन्न ब्रांड प्रयोगशाला जांच में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसमें 'नेचुरल राजधानी' ब्रांड घी का एक नमूना (बैच नं. 987) सिद्धार्थ नगर से भी लिया गया था, जिसमें रिफ्रैक्टोमीटर वैल्यू न्यूनतम निर्धारित मानक से कम पाई गई है और उसे 'अधोमानक एवं असुरक्षित' घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर नगर से लिए गए इसी फर्म के अन्य ब्रांडों के नमूनों में भी 'सैपोनिफिकेशन वैल्यू' और 'आयोडीन वैल्यू' मानकों के विपरीत पाई गई हैं। इसमें उत्पादों में बाहरी वसा की मिलावट मिली है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. सुधीर सिंह ने बताया कि यदि गोरखपुर में कोई भी विक्रेता, वितरक या थोक व्यापारी प्रतिबंधित ब्रांड के घी का भंडारण, वितरण या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी के पास स्टाक में ये ब्रांड उपलब्ध हैं तो 48 घंटे के भीतर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। यदि बाजार में इस ब्रांड के घी भेजे गए हैं तो तत्काल उन्हें वापस मंगा लें।
