गाजीपुर में 3 बच्चों को जहर देकर मारने वाली मां को उम्रकैद की सजा
गाजीपुर में तीन बच्चों को जहर देकर मारने वाली मां सुनीता यादव को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह घटना 15 अगस्त 2022 को हुई थी, जिसमें सुनीता ने मायके में रहते हुए अपने बच्चों को जहर दिया था, और एक बेटा बच गया था।
HighLights
मां सुनीता यादव को आजीवन कारावास की सजा मिली।
तीन बच्चों को जहर देकर मारने का मामला था।
घटना 15 अगस्त 2022 को ढढनी भानमल राय में हुई।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। ससुराल में नाराजगी के बाद सुहवल थाना थेत्र के ढढनी भानमल राय गांव में मायके में रह रही सुनीता यादव ने अपने तीन बच्चों हिमांशु (पीयुष), प्रियांशु व सुप्रिया को जहर देकर मार डाला था। यह घटना 15 अगस्त 2022 की है।
देवर बुल्लू यादव ने ही आरोपित सुनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और कानूनी लड़ाई लड़ी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवा को सुनीता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। घटना के समय सुनीता एक माह से अपने मायके में रह रही थी।
एक बेटा दिव्यांशु अपनी नानी के साथ चला गया, जिससे वह बच गया। अन्यथा सुनीता का मकसद सभी चारों बच्चों को खत्म करना था। घटना के बाद से आरोपित सुनीता की जमानत नहीं हुई है। एडीजीसी अखिलेश सिंह ने सात गवाह पेश किए।