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आजमगढ़ में हत्या के नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 74 हजार रुपये प्रति दोषी जुर्माना

By Mohan Pratap RaoEdited By: Abhishek sharma
Published: Thu, 29 Oct 2026 01:30 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2026 01:35 PM (IST)

आजमगढ़ के रानी की सराय में 2007 के दोहरे हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश ने नौ दोषियों को आजीवन कारावास ...और पढ़ें

आजमगढ़ दोहरे हत्याकांड में नौ दोषियों को उम्रकैद 74 हजार जुर्माना।

आजमगढ़ दोहरे हत्याकांड में नौ दोषियों को उम्रकैद 74 हजार जुर्माना।

HighLights

  1. आजमगढ़ दोहरे हत्याकांड में नौ को आजीवन कारावास।

  2. प्रत्येक दोषी पर 74 हजार रुपये का जुर्माना।

  3. 2007 के दशहरे दिन हुई थी घटना।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रानी की सराय थाना क्षेत्र के रुदरी गांव में वर्ष 2007 में दशहरे के दिन दोहरे हत्या कांड में गुरुवार की दोपहर करीब एक बजे अपर सत्र न्यायाधीश कमलापति ने नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोहरे हत्याकांड में वादी रामजन्म सिंह ने दोषी बिपिन सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था।

इसमें एक आरोपित राधेश्याम की पूर्व में मौत हो चुकी है। 26 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान एक आरोपित कोर्ट में मौजूद नहीं था। लोकनाथ बुधवार को न्यायालय में पेश हुआ था। यही से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। गुरुवार को सभी नौ दोषी कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 11.50 पर कोर्ट में लाय गए।

जज ने सजा सुनाने के पहले दोनों पक्ष की ओर से पहले सजा के बिंदु पर सुना। सुनवाई के बाद विश्राम चैम्बर में चले गए। लगभग एक घंटे बाद चैम्बर से बाहर आकर सभी नौ दोषियों को खुली अदालत में आजीवन कारावास और 74 हजार रुपये प्रति दोषी को सजा सुनाई। जेल में बितायी गई अवधि सजा में शामिल की जाएगी।