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गाजीपुर में गैंगस्टर चंद्रशेखर राम का अवैध मकान ध्वस्त, नाबालिग से दुराचार में उम्रकैद काट रहा सरगना

Published: Wed, 23 Sep 2026 11:20 PM (IST)

गाजीपुर के पलिवार गांव में एसडीएम जखनियां के आदेश पर गैंगस्टर चंद्रशेखर राम के ग्राम समाज की भूमि पर बने अवैध मकान को ध्वस्त किया गया।

जखनिया तहसील के पलिवार गांव में पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा सरकारी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया। पुलिस मीडिया

जखनिया तहसील के पलिवार गांव में पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा सरकारी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया। पुलिस मीडिया

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। बहरियाबाद थाना क्षेत्र के पलिवार गांव में बुधवार को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के गैंगलीडर चंद्रशेखर राम के ग्राम समाज की भूमि पर बने पक्के मकान को बैकहो लोडर से ध्वस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी जखनियां के आदेश पर हुई कार्रवाई में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही।

चंद्रशेखर राम नाबालिग बच्चियों से दुराचार के मामले में विशेष पाक्सो न्यायालय से दोषसिद्ध होकर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वर्तमान में जिला कारागार गाजीपुर में बंद है। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद राजस्व टीम ने स्थलीय पैमाइश की थी। इसमें चंद्रशेखर राम का पक्का निर्माण सरकारी भूमि पर पाया गया।

इसके बाद एसडीएम जखनिया ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में बुधवार को तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्व टीम पलिवार पहुंची और पुलिस बल की मौजूदगी में मकान को ध्वस्त कर दिया।

कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह, सुधाकर पाण्डेय समेत लेखपाल मौजूद रहे। बहरियाबाद थानाध्यक्ष बासदेव प्रसाद, उपनिरीक्षक सुरेश कुमार बिन्द और सादात थाने के उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ तैनात रहे।

10 सदस्यों का गिरोह, जानलेवा हमले में आरोप पत्र

बहरियाबाद थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में चंद्रशेखर राम को गैंगलीडर बताया गया है। उसके गिरोह में शिवकरन राम, संजय यादव, शम्भू राम, अभिषेक, समीर, चन्द्रबली जैसवार, विक्रम, रामपलट और बबलू उर्फ राजेश समेत कुल 10 सदस्य बताए गए हैं।

पुलिस के अनुसार गिरोह पर आर्थिक व भौतिक लाभ तथा चुनावी रंजिश में वर्चस्व कायम करने के लिए जानलेवा हमला और दुराचार जैसे अपराध करने का आरोप है। 27 जुलाई 2025 को पलिवार में बलवंत कुमार पर फावड़ा, राड और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में चंद्रशेखर समेत गिरोह के कई सदस्यों के विरुद्ध अलग-अलग आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं।

दो नाबालिग बहनों से दुराचार में मिली थी उम्रकैद

7 सितंबर 2024 को पलिवार के ही 12 और 13 वर्षीय किशोरियों से छेड़खानी व दुराचार के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा। विशेष पाक्सो न्यायालय ने मामले में बबलू राम और गैंगलीडर चंद्रशेखर राम को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वर्तमान में चंद्रशेखर जिला कारागार में सजा काट रहा है।

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