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बस से सामान भेजने वाले सावधान, त्योहारों से पहले राज्य कर विभाग का बड़ा एक्शन; बसों में चेकिंग तेज

Published: Wed, 07 Oct 2026 08:07 PM (IST)

राज्य कर विभाग ने त्योहारों से पहले बसों और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से बिना बिल के माल भेजने वालों पर शिकंजा कसा है।

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HighLights

  1. त्योहारों से पहले राज्य कर विभाग की बसों पर कार्रवाई।

  2. बिना बिल के माल भेजने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

  3. सचल दल इकाइयों को हाइवे पर चेकिंग बढ़ाने के निर्देश।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बसों या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में माल भेजा तो राज्य कर विभाग कार्रवाई करेगा। त्योहार के सीजन में इस जरिये बिना बिल के माल एक से दूसरे शहर भेजा जाता है। इसे देखते हुए सचल दल इकाइयों और एसआइबी को अलर्ट किया गया है। अधिकारियों ने बीते महीने भी पांच बसों में चेकिंग के दौरान लाखों का बिना बिल का माल पकड़ा था।

नवरात्र और दिवाली पर हर ट्रेड में भारी बिक्री होती है। ऐसे में त्योहार से पहले अलग-अलग उत्पादों का स्टाक करना शुरू हो जाता है। ई-वे बिल न बनाना पड़े इसके लिए कर चोरी करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 200 से 300 रुपये देकर माल की ढुलाई करते हैं।

कौन से माल की हो रही बात?

इनमें डग्गामार बस और दूसरे राज्यों को जाने वाली टूरिस्ट बसों का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। इसको रोकने के लिए सभी सचल दल इकाइयों को हाइवे पर चेकिंग बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल के माध्यम से भी माल की खरीद और बिक्री पर नजर रखी जा रही है।

बता दें कि दिल्ली, पंजाब से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बसों के माध्यम से माल की सप्लाई होती है। इनमें रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रोनिक्स में छोटे उत्पाद, गिफ्ट आइटम, ड्राइ फ्रूट्स आदि की अधिकता अधिक रहती है।

सचल दल इकाइयां हाइवे पर वाहनों की चेकिंग में सक्रिय रहती हैं। व्यावसायिक वाहनों की चेकिंग नियमित कराई जाती है। त्योहार से पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निगरानी के लिए कहा है, जिससे कर चोरी के मामलों को पकड़ा जा सके। इनपुट के आधार पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। जोन-2 के सभी खंड में सचल दल इकाइयों को अलर्ट किया गया है।
- मोनू त्रिपाठी, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-2, राज्य कर विभाग

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