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गाजियाबाद के गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत, पुराने वाहनों के लिए मिलेगी NOC; चला सकेंगे NCR से बाहर

Published: Sat, 10 Oct 2026 12:42 AM (GMT+05:30)

एनसीआर में आयु सीमा पूरी कर डी-रजिस्टर्ड हुए वाहनों के मालिकों को राहत मिली है। अब वे वैध दस्तावेजों के ...और पढ़ें

उम्र पूरी कर चुकी गाड़ी के मालिकों को राहत। फोटो: आर्काइव

उम्र पूरी कर चुकी गाड़ी के मालिकों को राहत। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. एनसीआर में डी-रजिस्टर्ड वाहनों को अब एनओसी मिलेगी

  2. वाहन मालिक वैध प्रदूषण, बीमा प्रमाण पत्र से एनओसी पा सकेंगे

  3. एनओसी के बाद वाहन एनसीआर से बाहर दोबारा पंजीकृत होंगे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आयु सीमा पूरी होने के बाद पोर्टल से डी-रजिस्टर्ड किए गए वाहनों के स्वामियों के लिए राहत की खबर है। अब ऐसे वाहन एनसीआर से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकेंगे।

पहले पोर्टल पर डी-रजिस्टर्ड होने के कारण इन वाहनों की एनओसी जारी कराने में परेशानी आ रही थी। अब शासन स्तर से पोर्टल में संशोधन किया गया है।

इसके बाद वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी), इंश्योरेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज पूरे होने पर एनसीआर से बाहर के लिए एनओसी जारी कराई जा सकेगी।

एनओसी मिलने के बाद वाहन स्वामी संबंधित क्षेत्र के नियमों के अनुसार वाहन का दोबारा पंजीकरण कराकर चला सकेंगे।

जिले में 3.27 लाख वाहन हुए डी-रजिस्टर्ड

जिले में करीब 3.27 लाख एंड ऑफ लाइफ (ईओएल) वाहन आयु सीमा पूरी होने के कारण डी-रजिस्टर्ड किए गए थे। इनमें 2.95 लाख दोपहिया, 38,528 पेट्रोल कार, 21,972 डीजल कार, 11,662 ट्रैक्टर और 21,904 व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। एनओसी की सुविधा मिलने से ऐसे वाहन स्वामियों को एनसीआर से बाहर वाहन ले जाने का विकल्प मिलेगा।

फिटनेस टेस्ट के बाद दोबारा पंजीकरण

एनसीआर से बाहर 10 से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निजी वाहनों को संबंधित नियमों के तहत फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद अगले पांच साल के लिए दोबारा पंजीकृत कराने का विकल्प मिल सकता है। इस तरह वाहन को अधिकतम कुल 20 वर्ष की आयु तक चलाया जा सकता है।

पोर्टल में शासन स्तर से संशोधन

आरआई विवेक सिंह खरवार ने बताया कि शासन स्तर से पोर्टल में संशोधन किया गया है। वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज पूरे होने पर डी-रजिस्टर्ड वाहनों की एनसीआर से बाहर के लिए एनओसी जारी कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

वाहन स्वामियों को एनओसी के बाद संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण और वाहन संचालन के नियमों का पालन करना होगा।

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