Mini Lockdown in Ghaziabad: 24 घंटे के लॉकडाउन के दौरान जानें- आपको क्या करना है और क्या नहीं
Mini Lockdown in Ghaziabad सार्वजनिक स्थलों पर हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इसका उल्लंघन पर 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
गाजियाबाद, ऑनलाइन डेस्क। 24 Hours Mini Lockdown in Ghazibabad: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-4 में कई अन्य जिलों के साथ गाजियाबाद जिले में भी शनिवार रात 12 बजे से लेकर रविवार रात 12 बजे तक मिनी लॉकडाउन लागू है। ऐसे में सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, शनिवार रात को 10 बजे से गाजियाबाद में लॉकडाउन शुरू हो गया है। यह मिनी लॉकडाउन रविवार रात 12 बजे तक लागू है। इस दौरान बिना वजह घरों से निकले की अनुमति नहीं है और ऐसे करने वालों पर कानून की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं की आपूर्ति की छूट है।
इन्हें मिलेगी राहत
- जरूरी सामानों की आपूर्ति पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी।
- हाईवे किनारे पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन यहां जाने वालों को मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
- दूध और मेडिकल की शॉप खुलीं रहेंगी।
- निर्माण कार्यों पर खासतौर से हाई-वे के निर्माण कार्य प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा।
- रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा।
- मीडिया कर्मियों को छूट रहेगी।
- डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट होगी।
- सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्यकर्मी प्रतिबंध से बेअसर रहेंगे।
- नेशनल और राजमार्गों पर आवागमन पूर्व की तरह रहेगा।
यह करना होगा लोगों को
- सार्वजनिक स्थलों पर हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इसका उल्लंघन पर 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- बिना किसी वजह से बाहर निकले लोगों की गाड़ियां तक जब्त हो सकती हैं और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- जरूरी सेवाओं के लिए घरों से निकले लोगों को पुलिस द्वारा मांगे जाने पर पास दिखाना अनिवार्य होगा।
- धारा-144 लागू होने के चलते 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे
- जरूरी काम से घर से निकलते समय मास्क लगाएं और हर हाल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें।
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