गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या: 24 अप्रैल को SC में होगी सुनवाई; SIT/CBI जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट गाजियाबाद में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई बच्ची के मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट ...और पढ़ें

24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। फाइल फोटो
HighLights
सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को करेगा मामले की सुनवाई
याचिका में SIT या CBI जांच की मांग
गाजियाबाद पुलिस की जांच पर कोर्ट ने जताई चिंता
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह गाजियाबाद में पिछले महीने दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई चार वर्षीय बच्ची के पिता द्वारा दायर याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में मामले की कोर्ट की निगरानी में एसआइटी या सीबीआइ द्वारा जांच की मांग की गई है।
सुनवाई को दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की पीठ याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन से पूछा, क्या आपने आरोपपत्र देखा? हरिहरन ने कहा कि उन्हें दी गई आरोपपत्र की कुछ पृष्ठ ब्लैक्ड आउट है।
इस पर पुलिस की ओर से अदालत में पेश हुईं अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के वकील को पूरा आरोपपत्र उपलब्ध कराएंगी।
24 अप्रैल को होगी सुनवाई
पीठ ने कहा कि मामले पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष न्यायालय ने गाजियाबाद पुलिस द्वारा एफआइआर दर्ज करने और मामले की जांच करने में दिखाई गई अनिच्छ पर ¨चता जताई थी।
शीर्ष न्यायालय ने पुलिस को पीडि़त परिवार को आरोपपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपपत्र की जांच के बाद, याचिकाकर्ता से अनुरोध है कि यदि कोई खामी हो और एसआइटी की आवश्यकता हो तो उसकी जानकारी दें।
क्या है मामला?
16 मार्च 2026 को पीडि़ता को एक पड़ोसी ने चाकलेट खरीदने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो उसके पिता ने उसकी तलाश शुरू की और उसे बेहोश और खून से लथपथ पाया।
अदालत ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि गाजियाबाद के दो प्राइवेट अस्पतालों ने खून से लथपथ बच्ची को भर्ती करने से इन्कार कर दिया और अंतत: उसे एक सरकारी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
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