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पंचकूला में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा, Court ने कहा-हैवानियत पर रियायत नहीं

Published: Mon, 20 Apr 2026 08:17 PM (IST)

पंचकूला में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये ...और पढ़ें

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने सुनाया फैसला।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने सुनाया फैसला।

HighLights

  1. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2021 के पोक्सो केस में सुनाया फैसला

  2. दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना

  3. डीसीपी ने कहा-अपराधियों के लिए जेल ही एकमात्र ठिकाना

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 2021 के पोक्सो केस में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपित को पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने साफ कहा कि मासूमों के साथ हैवानियत करने वालों के लिए कानून में कोई रियायत नहीं।

मामला 13 दिसंबर 2021 को सामने आया, जब पीड़िता की मां ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि एक परिचित व्यक्ति 14 वर्षीय बच्ची को रिश्तेदार से मिलवाने के बहाने सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला पीएसआई प्रिया के नेतृत्व में जांच शुरू की और आरोपित को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अपराधियों के लिए जेल ही एकमात्र ठिकाना है।