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गाजियाबाद के पशुपालक ध्यान दें! पशु बीमा के प्रीमियम का 85% देगी राज्य सरकार; 31 अक्टूबर तक का मौका

Published: Tue, 13 Oct 2026 03:25 PM (IST)

गाजियाबाद में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें सरकार 85% प्रीमियम ...और पढ़ें

पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने और पशुधन को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना शुरू हो गई है। प्रतीकात्मक तस्वीर

पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने और पशुधन को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना शुरू हो गई है। प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. पशुधन बीमा योजना में सरकार देगी 85% प्रीमियम।

  2. पशुपालक 31 अक्टूबर 2026 तक करा सकते हैं बीमा।

  3. योजना से पशुओं की मृत्यु पर मिलेगा आर्थिक लाभ।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने और पशुधन को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना शुरू हो गई है। इसके तहत पात्र पशुपालक 31 अक्टूबर 2026 तक अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं।

योजना में बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालकों को केवल 15 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। इससे पशुओं की मृत्यु होने की स्थिति में होने वाले आर्थिक नुकसान से राहत पाने में मदद मिलेगी।

पशु चिकित्सालय में मिलेगी पूरी जानकारी

योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालकों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। बीमा कराने से पहले पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र से संपर्क कर पात्रता, बीमा की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या-क्या देना होगा दस्तावेज?

बीमा प्रक्रिया के लिए पशुपालकों को पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पशु से संबंधित आवश्यक अभिलेख तैयार रखने चाहिए। हालांकि, अनिवार्य दस्तावेजों की अंतिम सूची और पात्रता संबंधी शर्तों की पुष्टि संबंधित पशु चिकित्सालय से करना जरूरी है।

बीमा कराने से पहले पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क अलग से देना होगा। पशु की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क भी पशुपालक को ही वहन करना होगा।

"योजना के अंतर्गत बीमा सुविधा सीमित होने के कारण लाभार्थियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलेगा। ऐसे में पशुपालकों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 31 अक्टूबर से पहले बीमा कराकर योजना का लाभ उठाएं।"

-डाॅ. एसपी सिंह, जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।

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