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न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा

- बीमा एजेंट के खिलाफ जमा राशि का भुगतान नहीं कराने का आरोप पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की तो पीड़ित ने लिया कोर्ट का सहारा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 06:07 AM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 06:07 AM (IST)
न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा

संस, शिकोहाबाद: न्यायालय के आदेश पर पीड़ित ने बीमा एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

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गिहार कालोनी निवासी राजू सिंह ने बताया कि आमरी खुर्द निवासी बीमा एजेंट प्रवीन कुमार ने उनका बीमा किया था। वह हर माह दो हजार रुपये जमा कर रहा था। इस तरह उसने 1.20 लाख रुपये जमा किया था। बीमा एजेंट ने उससे पांच साल में रुपये दूना होने की बात बताई थी। लेकिन यह मियाद पूरा होने के बाद भी उसे रुपये नहीं मिले। इसकी शिकायत एजेंट से करते हुए रुपये का भुगतान कराने को कहा तो उसने इंकार कर दिया। एजेंट के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार तोमर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।


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