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Firozabad News:छह साल बाद दोष सिद्ध, किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी 14 वर्ष की सजा सुनाई, अर्थदंड भी लगाया

Firozabad News छह साल पहले उत्तर क्षेत्र में हुई थी घटना अर्थ दंड भी लगाया। अन्य मामले में छेड़छाड़ के दोषी को चार साल के कारावास की सजा। भाई ने दी थी घटना की जानकारी। पीड़िता के परिवारवालों को मिली थी जान से मारने की धमकी।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaPublished: Thu, 09 Feb 2023 09:13 AM (IST)Updated: Thu, 09 Feb 2023 09:13 AM (IST)
Firozabad News:छह साल बाद दोष सिद्ध, किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी 14 वर्ष की सजा सुनाई, अर्थदंड भी लगाया
Firozabad News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी 14 वर्ष की सजा सुनाई

फिरोजाबाद, जागरण टीम। छह साल पहले किशोरी को बहला फुसला कर अगवा और दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने बुधवार को 14 साल की सजा सुनाई। एक अन्य मामले में किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार साल की सजा सुनाई गई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

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बाइक से अगवा कर ले गया था

उत्तर थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी अपने भाई के साथ 12 सितंबर 2016 की शाम छह बजे मुहल्ले में ही एक दुकान पर सामान लेने गई थी। इस बीच झलकारी नगर निवासी राजू गुप्ता उसे बहला-फुसला कर बाइक से अगवा कर ले गया था। भाई ने घर आकर जानकारी दी थी, 15 सितंबर 2016 की सुबह नौ बजे अपने चाचा के मोबाइल पर काल कर पीड़िता ने अपने उन्नाव स्टेशन पर होने की जानकारी दी। स्वजन वहां पहुंचे तो स्टेशन पर पीड़िता नहीं मिली। बाद में राजू ने मोबाइल पर काल कर जान से मारने की धमकी भी दी थी। कुछ दिन बाद पीड़िता को बरामद कर आरोपित को जेल भेजा गया था।

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दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा

विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) व एडीजे अवधेश कुमार सिंह ने राजू को दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा व 33 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसमें से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं आठ साल पहले उत्तर थाना क्षेत्र की निवासी एससी समाज की किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी चार साल की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। 


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