18 साल के युवाओं के लिए मतदाता बनना हुआ बेहद आसान, घोषणा पत्र की अनिवार्यता खत्म
चुनाव आयोग ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया है। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
18 वर्ष के युवाओं के लिए मतदाता पंजीकरण आसान हुआ
फॉर्म छह के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता समाप्त
ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से आवेदन संभव
जागरण संवाददाता, एटा। ऐसे युवा जो अपनी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं और मतदाता नहीं बन सके हैं। उनके लिए चुनाव आयोग ने काफी राहत भरा आदेश जारी किया है। अब उन्हें केवल फॉर्म छह भरकर ही आवेदन करना होगा। इसके साथ दिया जाने वाला घोषणा पत्र देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
आयोग के आदेश पर जल्द बीएलओ डोर टू डोर जाकर वोट बनाने का काम पूरा करेंगे। हालांकि इससे पहले युवा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करके मतदाता बन सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित रह गए लोगों के लिए राहत की खबर है। अब अर्ह युवा, पहली बार मतदाता बनने वाले, छूटे हुए, बेघर, दिव्यांग और महिला मतदाता आसानी से सिर्फ फार्म छह के माध्यम से अपना नाम सूची में शामिल करा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
सेवा पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन
भारत निर्वाचन आयोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र नागरिकों के लिए फार्म छह के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा दे रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फार्म छह के साथ घोषणा पत्र लगाने की अनिवार्यता निर्वाचन आयोग ने समाप्त कर दी है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म छह के साथ घोषणा पत्र भरकर लगाना अनिवार्य नहीं है। पात्र व्यक्ति संबंधित बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पात्र लोग आसानी से बन सकते हैं मतदाता
आयोग के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र नागरिक भारतीय नागरिक होना, संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और अयोग्य न होना जरूरी है। बता दें कि हाल ही हुए एसआईआर सत्यापन के बाद भी मतदाता न बनने वालों के लिए यह आदेश काफी हद तक राहत भरा होगा।
एडीएम प्रशासन अजय नारायण सिंह ने बताया कि मतदाता बनने के लिए युवा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म छह के साथ दिए जाने वाले घोषणा पत्र देने से राहत दी गई है।
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