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हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

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By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 08:59 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 06:23 AM (IST)
हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

जासं, चंदौली : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) मुन्ना प्रसाद ने हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपित को आजावीन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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मुगलसराय कोतवाली के शकूराबाद निवासी लियाकत अली की 24 जनवरी 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई शौकत अली ने मुगलसराय कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की तो हत्या के रहस्य से परदा उठने लगा। गांव निवासी कासिम ने आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता रामअवध यादव ने न्यायालय में मुकदमे की पैरवी की।


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