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वैध लाइसेंस के साथ सभी अभिलेख दुकान पर रखें

जिलाधिकारी ने दवा की दुकानों के साथ ही अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Aug 2018 11:33 PM (IST)Updated: Fri, 03 Aug 2018 11:33 PM (IST)
वैध लाइसेंस के साथ सभी अभिलेख दुकान पर रखें

बस्ती: जिलाधिकारी ने दवा की दुकानों के साथ ही अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दवा की दुकानों पर वैध लाइसेंस के साथ अधिकृत फार्मासिस्ट हों, स्टाक रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन रखा जाए। सभी अभिलेखों को दुकान के अंदर ही रखा जाए, जिससे जांच के दौरान उनका परीक्षण किया जा सके। दुकानों में वैध बिजली के कनेक्शन के साथ ही आग से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। दवा की दुकानों का आवश्यकतानुसार व्यापार कर विभाग में पंजीयन भी हो। जिलाधिकारी ने अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में वैध मूल लाइसेंस रखने, स्टाक रजिस्टर और मूल सार्टीफिकेट प्रतिष्ठान में उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। स्टाक और बिक्री रजिस्टर मेंटेन रखने, व्यापार कर, जीएसटी के निर्धारित मानक के अनुसार क्रय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रसीद उपलब्ध कराने को कहा है। डीएम ने कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार दुकान का कूड़ा कचरा लाकर दुकान के सामने सड़क पर फेंक देते हैं। दुकानदार अब ऐसा न करें, वह दुकान के सामने कूड़ापात्र रखे। उसमें अधिक कूड़ा हो जाए तो पास स्थित नगर पालिका के कूड़ादान में उसे फेंक दें। चेतावनी दी कि यदि 10 अगस्त के बाद किसी भी दुकान के सामने कूड़ा मिला तो दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा संचालक सुनिश्चित कर लें कि उनके पास वैध कागजात हों। होटल संचालित करने के लिए खाद्य विभाग और बार संचालित करने के लिए आबकारी विभाग की ओर से जारी लाइसेंस हो।


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