विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अमरमणि त्रिपाठी के राहुल अपहरण मामले में नहीं हुआ बयान, 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

Published: Sat, 12 Sep 2026 01:45 PM (GMT+05:30)

बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल अपहरण कांड मामले की सुनवाई स्थगित हो गई है। कोई गवाह उपस्थित न होने के कारण अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की फाइल फोटो। जागरण

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की फाइल फोटो। जागरण

HighLights

  1. राहुल अपहरण कांड की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में स्थगित हुई।

  2. कोई गवाह उपस्थित न होने के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी।

  3. मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को निर्धारित की गई है।

विधि संवाददाता, बस्ती। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने राहुल अपहरण कांड के मामले में शुक्रवार को कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। अगली तिथि 18 सितंबर तय की गई है।

पिछली कई तारीखों पर गवाह नहीं आये थे तो न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया था। चौदहवें गवाह के रूप में योगेंद्र का बयान बीस जुलाई को अंकित किया गया था।

उसके जिरह क़ी तारीख 28 जुलाई नियत तिथि क़ी गयी थी । उसी तारीख को वीडियो कंन्फ्रेंसिंग से गवाह का जिरह बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा किया गया। जिरह समाप्त नहीं हुआ है। अगली तारीख को गवाह का जिरह दर्ज करने के लिए 18 सितंबर तारीख तय है।

6 दिसंबर 2001 को जयपुरवा रोडवेज तिराहा के पास सुबह 7.45 पर धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र स्कूली छात्र राहुल मद्धेशिया का अपहरण कर लिया गया था। जिसकी बरामदगी एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से किया था।

यह भी पढ़ें- बस्ती में कुपोषण का बड़ा संकट: 11 हजार से ज्यादा बच्चे चपेट में, 10 मासूम एनआरसी में भर्ती

मुकदमा धर्मराज मद्धेशिया की तहरीर पर कोतवाली बस्ती में दर्ज किया गया था। दौरान मुकदमा धर्मराज मद्धेशिया की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में अपहृत राहुल मद्धेशिया का बयान अंकित किया जा चुका था। अबतक कुल 14 गवाहों का बयान अंकित हो चुका है।

यह भी पढ़ें- अंडर-14 वर्ग में चमके बस्ती के राज, सेना की तरफ से हैंडबॉल खेलने का मिला सुनहरा मौका