टीईटी : अब भाग्य का फैसला 27 को
बागपत: अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 27 अगस्त मुकर्रर की है।
टीईटी संघर्ष मोर्चा(बागपत) के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी दी। बताया कि न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में चल रहे इस मामले की सुनवाई में सरकार की तरफ से अपर अधिवक्ता सीबी यादव उपस्थित हुए। गत पांच जुलाई को हुए सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को लिखित में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। सोमवार को सुनवाई में अपर अधिवक्ता की तरफ से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उन्हे कोर्ट ने यह कहते हुए नकार दिया कि सरकार पहले अध्यापक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करे। कोर्ट इन संशोधनों की जांच करने के बाद ही अपना निर्णय देगा।
विदित रहे सरकार जहां टीईटी को सिर्फ अर्हता परीक्षा करार देकर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर भर्ती कराना चाह रही हैं वहीं टीईटी मेरिट में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती से पूर्व निकाले गए विज्ञापन के मुताबिक ही की जाए। इसमें टीईटी को पात्रता परीक्षा माना गया था। बहरहाल, राज्य सरकार की मंशा, अध्यापक सेवा नियमावली सहित भर्ती के विज्ञापन में संशोधन के बाद ही पूरी हो सकेगी। कोर्ट ने भी सोमवार की सुनवाई में राज्य सरकार को नियमावली संशोधन के बाद अपनी बात कहने के आदेश दिए हैं। अब टीईटी उत्तीर्णो के भाग्य का फैसला आगामी 27 अगस्त को ही हो सकेगा।
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