9 साल पुराने खूनी खेल का हिसाब: बदायूं में बुजुर्ग की हत्या के आरोपी पिता-पुत्रों समेत 4 को उम्रकैद
बदायूं में नौ साल पुराने हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पिता, दो बेटों और एक रिश्तेदार समेत ...और पढ़ें

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HighLights
पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश में वारदात, सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता, बदायूं। पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश में घर के दरवाजे पर चारपाई पर बैठे बुजुर्ग की कनपटी पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायाधीश विकास कुमार ने पिता और दो पुत्रों समेत चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का अवलोकन किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला उघैती थाना क्षेत्र के गांव सोरहा का नौ वर्ष पुराना है। यहां के निवासी वादी के पिता विष्णुकांत शर्मा 24 मई 2017 की रात करीब आठ बजे अपने घर के दरवाजे पर चारपाई पर बैठे थे। उस समय वहां इनवर्टर की रोशनी हो रही थी।
आरोप है कि पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश के चलते गांव के दिनेश चंद्र शर्मा अपने साथ दानों पुत्र विशेष कुमार और देवेश कुमार और रिश्तेदार इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव कुंदनपुर निवासी रामचरन शर्मा हाथों में अवैध असलहे लेकर वहां पहुंचे।
आरोपितों ने विष्णुकांत शर्मा को देखकर कहा कि आज मौका है, इसे मार दो। इसी दौरान विशेष कुमार ने अपने हाथ में लिए तमंचे से विष्णुकांत शर्मा पर गोली चला दी।
गोली उनकी कनपटी पर लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के समय वादी की पत्नी कुसुम देवी और गांव के बाबूराम, कैलाश समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे।
मामले में विशेष कुमार, देवेश कुमार, दिनेश चंद्र शर्मा और रामचरन शर्मा के विरुद्ध विष्णुकांत शर्मा की हत्या का मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।
अपर शासकीय अधिवक्ता मुनेंद्र सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपितों को दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
