आजमगढ़ में अजीत राय हत्याकांड में छह आरोपियों को आजीवन कारावास, जानें पूरा प्रकरण
आजमगढ़ में 21 साल पहले छात्र संघ चुनाव की रंजिश में अजीत राय की हत्या के मामले में अदालत ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने प्रत्येक आरोपी पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की आधी राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। 21 वर्ष पूर्व छात्र संघ चुनाव के रंजिश को लेकर अजीत राय हत्याकांड के मुकदमे में सनी के बाद अदालत ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 45-45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि मृतक अजीत राय के स्वजन को दी जाएगी।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने मंगलवार को सुनाया।
निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल गांव का निवासी अजीत राय शिब्ली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में बीएससी फाइलन का छात्र था। 2004 के छात्रसंघ के होने वाले चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी था।
इस चुनावी रंजिश को लेकर नौ सितंबर 2004 के दिन करीब 11 बजे शिब्ली इंटर कालेज के गेट पर मोहम्मद दानिश निवासी नई बस्ती, शाह समर यासीन निवासी पहाड़पुर, मोहम्मद शारिक तथा मोहम्मद सादिक, इरफान निवासी निराला नगर, सादिक खान निवासी ग्राम टोला तथा जकारिया मास्टर का लड़का रिंकू जकारिया निवासी बदरका लाठी-डंडा से अजीत को मारने-पीटने लगे।
रिंकू जकरिया के ललकारने पर मोहम्मद दानिश ने कट्टे से अजीत पर फायर कर दिया। उसके बाद सभी एक कार से भाग निकले। अस्पताल ले जाते ले जाते अजीत राय की मौत हो गई। घटना के दिन अजीत राय को राशन पहुंचाने आए उसके चाचा देवेंद्र राय ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। इस रिपोर्ट में उन्होंने विद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद इफ्तखार खान तथा फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड मोहम्मद जकरिया को भी इस घटना के साजिश का आरोपी बताया।
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दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आठ आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय तथा सीबीसीआईडी के अधिवक्ता ने कुल 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद दानिश, दानिश, शाह समर नसीम, मोहम्मद सारिक, सादिक खान उर्फ रशीद तथा रिंकू जकरिया को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 45-45 हजार की सजा सुनाई।
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