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चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी टिन्नू यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज, कोर्ट से नहीं मिली राहत

Published: Wed, 07 Oct 2026 08:16 AM (GMT+05:30)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की दूसरी जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने निरस्त कर दी।

चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी टिन्नू यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज।

चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी टिन्नू यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज।

HighLights

  1. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू की जमानत अर्जी निरस्त।

  2. विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने फैसला सुनाया।

  3. कई अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी भी पहले ही खारिज हो चुकी।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की दूसरी चाल भी उसके काम नहीं आई।

उसने अपनी पूर्व की जमानत अर्जी वापस लेकर दूसरी अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा के समक्ष प्रस्तुत की थी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामले में अविनाश शुक्ल, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्र, मनीष यादव की जमानत अर्जी इसी न्यायालय से पूर्व में निरस्त हो चुकी है।

पुलिस की ओर से आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद आरोपित रामशंकर यादव टिन्नू व पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव के अधिवक्ता डिप्टी लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने जमानत अर्जी वापस ले ली थी।

इसके बाद आरोपपत्र की धाराओं के तहत पुन: अर्जी प्रस्तुत की थी। अब इस मामले में बुधवार को सुभाषचंद्र श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।

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