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जानलेवा हमले में दो को दस वर्ष की कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो) ने थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम

By Edited By: Published: Fri, 29 Apr 2016 07:59 PM (IST)Updated: Fri, 29 Apr 2016 07:59 PM (IST)

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो) ने थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम भुलईपुर के पास एक व्यक्ति को गोली मार कर घायल कर देने के दो आरोपी विश्वनाथ उर्फ धप्पा व प्रदीप उर्फ ¨चटू को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

ग्राम भुलईपुर निवासी पूर्व प्रधान प्रकाश ¨सह यादव ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 16 दिसंबर 2004 को वह अपने गांव से खुमानपुर जा रहा था। तभी ग्राम भुलईपुर के बाबा जी अड्डा के पास दो या तीन फायरों की आवाज आई। उधर देखा तो एक व्यक्ति राजू निवासी ग्राम सराह इकाई (सरैया) थाना बकेवर, इटावा घायल होकर तड़प रहा था। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। इस मामले में थाना अछल्दा पुलिस ने विवेचना कर विश्वनाथ उर्फ धप्पा पुत्र सत्ती लाल निवासी बांके पुर्वा थाना बिधूना व प्रदीप उर्फ ¨चटू पुत्र राजवीर ¨सह यादव निवासी नगला मोहन थाना भरथना इटावा के विरुद्ध धारा 307 का आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। इस मामले का विचारण एडीजे (फास्ट ट्रैक) राम अवतार यादव के समक्ष हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी प्रमोद यादव व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपी विश्वनाथ उर्फ धप्पा व प्रदीप उर्फ ¨चटू को प्राण घातक हमले का दोषी माना और दोनों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।


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