बिना टिकट ट्रेन में यात्रा पर अब 500 रुपये लगेगा जुर्माना
रेलवे ने बिना टिकट यात्रा, निर्धारित श्रेणी से इतर सफर और महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर जुर्माने की राशि ...और पढ़ें

HighLights
बिना टिकट यात्रा पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर 2500 रुपये तक जुर्माना।
नए नियम 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होंगे।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। ट्रेन में बिना टिकट या फिर निर्धारित श्रेणी से इतर यात्रा करने वाले यात्रियों पर अब और सख्ती होगी। नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये के स्थान पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पुरुषों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक अक्टूबर से इसे लागू किया जाएगा।
जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी श्रेणी के डिब्बों में जो यात्री सफर करता था, उससे पहले न्यूनतम 250 रुपये जुर्माना वसूला जाता था। भारतीय रेलवे ने अब इस न्यूनतम दंड राशि को बढ़ा दिया है। किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने वालों पर भी यही दंड लागू होगा। इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया था।
आरक्षित टिकट काउंटर के पर्यवेक्षक बृजेश यादव ने बताया कि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। उससे पूरा किराया और 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
अकबरपुर रेलवे स्टेशन से हर दिन 300 से 500 से अधिक टिकटों की खरीदारी होती है। यह संख्या शादी-विवाह के सीजन में एक हजार से दो हजार तक पहुंच जाती। यात्री रामकुमार गुप्त, दिव्यांशु, मनोज कुमार व रविंद्र प्रजापति ने बताया कि जुर्माना बढ़ाए जाने से अब आरक्षित सीट पर अनारक्षित टिकट लेकर सफर करने वालों की संख्या में कमी आएगी। ट्रेनों में चोरी की घटनाएं कम होंगी।
ट्रेनें लेट, यात्री बेहाल
स्टेशन से होकर जाने वाली कई ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को गर्मी में प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा। फरक्का एक्सप्रेस डाउन तीन घंटे, गंगा-सतलज चार, दून एक्सप्रेस डाउन दो, साबरमती एक्सप्रेस ढाई तथा सियालदह और कैफियत एक्सप्रेस तीन-तीन घंटे देरी से आई। पहुंची।
दिल्ली जाने वाले यात्री सुनील कुमार, शिवकुमार शर्मा ने बताया कि ट्रेन देरी से आने पर गर्मी में परेशान होना पड़ा। यात्री सूरज ने कहा कि वह दिल्ली जाने के लिए सुबह 11 बजे स्टेशन पहुंचे, लेकिन पता चला कि ट्रेन दो घंटे देरी से चल रही है।
बिना टिकट पकड़े जाने पर एक अक्टूबर से यात्रियों को 250 रुपये के स्थान पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
-विनोद कुमार, स्टेशन अधीक्षक
