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मारपीट में तीन वर्ष का कारावास

By Edited By: Published: Sat, 20 Sep 2014 12:04 AM (IST)Updated: Sat, 20 Sep 2014 12:04 AM (IST)

अंबेडकरनगर : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष का कारावास एवं डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड एवं तीन आरोपियों को एक वर्ष का कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपियों को क्रमश: 15 व सात-सात दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र के शमसुद्दीनपुर गांव का है। गत वर्ष 2002 में गांव निवासी जयप्रकाश वर्मा के खेत की मेड़ काट दी गई थी। मेड़ काटने का विरोध करने पर गांव के ही राजकुमार पुत्र दयाराम, दयाराम पुत्र रामअधार, सत्यनरायन व शेष नरायन ने जयप्रकाश की पिटाई कर दी थी। ग्रामीणों के बीच-बचाव करने पर हमलावर गाली-गलौज देते हुए चले गये थे। मामले में पुलिस ने चारों हमलावरों के विरुद्ध एनसीआर दर्ज किया था। दौरान विवेचना पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया थ। न्यायालय में मुकदमें के विचारण के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता मायाराम वर्मा ने चार गवाह परिलक्षित कर लंबी जिरह की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव का तर्क पेश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को, गवाहों के बयानों एवं साक्ष्यों का अवलोकन कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश नारायणमणि त्रिपाठी ने राजकुमार को तीन वर्ष का कारावास एवं 1500 रुपये एवं दयाराम, सत्यनरायन एवं शेषनरायन को एक वर्ष का कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।


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