Aligarh Tappal incident : ढाई साल की बच्ची के साथ हुई थी नृशंसता, कपड़ों से स्वजन ने पहचाना था
Aligarh Tappal incident अलीगढ़ में ढाई साल की बच्ची के साथ हुई नृशंसता के आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नाक की हड्डी टूटी थी आंखें भी उपस्थित नहीं थीं।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता । Aligarh Tappal incident : टप्पल में ढाई साल की बच्ची टिंकल की हत्या को शायद ही कोई भुला पाएगा। उस वक्त देशभर में आक्रोश फैल गया था। नृशंस तरीके से बच्ची की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, नाक की हड्डी टूटी थी। आंखे उपस्थित नहीं थीं। पीठ की तरफ की पसलियां बाहर निकली हुई थीं। सीधा हाथ शरीर से अलग था। घुटना टूटा था। फेफड़े व हार्ट गल चुके थे। शरीर के अंग गले थे और कीड़े पड़ गए थे, जिसके चलते पहचान तक नहीं हो पा रही थी। इस पर स्वजन ने उसके कपड़ों से पहचान की थी।
2021 में बच्ची के पिता की पहली गवाही
बच्ची की हत्या के बाद कई दिनों तक गांव में मातम पसरा रहा था। जिसने भी घटना सुनी, उसने गांव में आकर परिवार को ढांढस बंधाया। पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद 31 अगस्त 2019 को आरोप पत्र दायर किया गया था। 15 नवंबर 2019 को मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। लेकिन, कोरोना के चलते लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो सकी थी। वर्ष 2021 में बच्ची के पिता की पहली गवाही हुई। इस साल इस मामले में हर सप्ताह सुनवाई हुई। इस दौरान कई तारीखें पड़ीं। हर तारीख पर बच्ची के बाबा कन्हैयालाल जरूर आते थे। उन्हें उम्मीद थी कि चारों आरोपितों को सजा होगी। बुधवार को अदालत पहुंचे बाबा व पिता ने कहा कि आखिरी दम पर लड़ाई लड़ेंगे। सभी आरोपितों को जब तक सजा नहीं मिलेगी। तब तक न्याय पूरा नहीं होगा। बनवारी ने कहा कि अगर कोई दुश्मनी थी तो मुझसे बदला ले लेता। मगर छोटी सी बच्ची को क्यों मारा? बनवारी ने कहा कि हमें फांसी की उम्मीद थी। इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
12 गवाह कराए गए
मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई। इसमें उसके दादा, पिता के अलावा उसके साथ खेल रहे भाई की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई। बच्चे ने बताया था कि टिंकल उसी के साथ खेल रही थी। तभी जाहिद उसे बिस्किट खिलाने के बहाने ले गया। इसके बाद टिंकट लौटकर नहीं आई।
इनका कहना है
टप्पल कांड में अदालत ने जाहिद को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। आदेश का अवलोकन करके हाईकोर्ट में अपील की तैयारी की जाएगी।
- प्रमेंद्र जैन, एडीजीसी