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अलीगढ़ के टप्पल कांड में एक दोषी करार, राजनीतिक हस्तियों व Bollywood stars ने जताया था आक्रोश

जनपद अलीगढ़ के टप्पल में ढाई साल की बच्ची की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे 12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपित जाहिद को दोषी करार दिया है। जबकि तीन लोगों को दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनने के लिए 23 नवंबर की तिथि नियत की गई है।

By Jagran NewsEdited By: Sandeep kumar SaxenaPublished: Tue, 22 Nov 2022 03:45 PM (IST)Updated: Tue, 22 Nov 2022 03:45 PM (IST)
अलीगढ़ के टप्पल में बच्ची की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित जाहिद को दोषी करार दिया है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। Tappal case Aligarh जनपद अलीगढ़ के टप्पल में ढाई साल की बच्ची की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे 12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपित जाहिद को दोषी करार दिया है। जबकि तीन लोगों को दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनने के लिए 23 नवंबर की तिथि नियत की गई है।

यह था मामला

टप्पल में 30 मई 2019 को ढाई साल की बच्ची टिंकल घर से गायब हो गई थी। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। तीन दिन बाद दो जून की सुबह उसका शव घर से 100 मीटर दूर कूड़े के ढेर पर मिला। पुलिस ने कस्बे के ही मोहल्ला ऊपरकोट निवासी जाहिद, उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन व पड़ोसी असलम को गिरफ्तार करके घटना का पर्दाफाश किया था। इसके मुताबिक, टिंकल के स्वजन ने जाहिद को 10 हजार रुपये उधार दिए थे। वापस मांगने पर विवाद हुआ था, तभी जाहिद ने खून के आंसू रुलाने की धमकी दी थी। घटना के दिन बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।

जाहिद उसे बिस्किट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। फिर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कूड़े के ढेर में छिपा दिया था। बच्ची की हत्या से पूरे देश में गुस्सा था। बालीवुड सितारों व राजनीतिक हस्तियों ने इंटरनेट मीडिया पर आक्रोश जताया था। मामले में शुरू में पाक्सो की धारा जोड़ी गई थी, मगर फोरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में केस में हत्या की धारा ही रह गई। एडीजे 12 की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जाहिद को दोषी करार दिया है।

जोड़ी गईं थी पाक्‍सो एक्‍ट की धारा

पुलिस ने जाहिद, उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन व पड़ोसी असलम को जेल भेज दिया था। हालांकि जाहिद व सबुस्ता हाईकोर्ट से जमानत के बाद बाहर आ गए थे। मामले में शुरू में  Paxo Act पाक्सो की धारा जोड़ी गई थी, लेकिन फोरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में केस में हत्या की धारा ही रह गईं। इधर, एडीजे 12 की कोर्ट में आरोपित को दोषी करार दिया गया।

टप्पल में बच्ची की हत्या में अदालत ने मुख्य आरोपित को दोषी करार दिया है। तीन आरोपित दोषमुक्त हुए हैं। फाइल का अवलोकन पर हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी।

- प्रमेंद्र जैन, एडीजीसी


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