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नाली विवाद में हुई दंपती की हत्या में आया फैसला: अलीगढ़ के सात दोषियों को उम्रकैद, बच्चों को मिलेगा मुआवजा

Published: Sun, 18 Oct 2026 11:11 AM (IST)

अलीगढ़ में नाली की टूटी पुलिया को लेकर हुए विवाद में दंपती की हत्या और बच्चों पर जानलेवा हमले के ...और पढ़ें

आगरा जिला जेल।

आगरा जिला जेल।

HighLights

  1. नाली विवाद में दंपती की हत्या के सात दोषी।

  2. अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

  3. घायल बच्चों को मिलेगा अर्थदंड से प्रतिकर।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नाली की टूटी पुलिया को लेकर हुए विवाद में दंपती की हत्या और उनके तीन बच्चों पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने पिता-पुत्रों समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक की पीठासीन अधिकारी अंजू राजपूत ने प्रत्येक दोषी पर 91 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि घायल बच्चों को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

दो साल पहले देवसैनी में हुई थी घटना

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्ण लता वर्मा के अनुसार, क्वार्सी क्षेत्र के देवसैनी गांव में दो परिवारों के बीच वर्ष 2020 में नाली को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान एवन सिंह की पत्नी शकुंतला देवी की मौत हो गई थी। मामले में सर्वेश देवी और उनके दो बेटों को जेल जाना पड़ा था। जमानत पर रिहा होने के बाद जोगेंद्र का परिवार तालसपुर में रहने लगा था। घटना से करीब डेढ़ महीने पहले ही परिवार देवसैनी लौटा था।

तीन घायल बच्चों को मिलेगी प्रतिकर राशि

27 जून 2022 की रात जोगेंद्र सिंह अपनी बीमार पत्नी सर्वेश देवी को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर घर लौट रहे थे। गांव में नाली की टूटी पुलिया को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद हमलावर घर में घुस गए और लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी व फरसे से परिवार पर हमला कर दिया। जोगेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सर्वेश ने जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उनके बेटे सोनू, विशाल और बेटी डौली घायल हो गए थे।

रवि की तहरीर पर एवन सिंह, उसके बेटे तिलक सिंह, टीटू, भूपेंद्र, जितेंद्र उर्फ जीतू, अजय कुमार और विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते झूठा फंसाने की दलील दी, लेकिन अदालत ने साक्ष्याें के आधार पर सातों आरोपितों को दोषी करार दिया।

सातों दोषियों को सुनाई सजा

अदालत ने हत्या के मामले में सातों दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और हत्या के प्रयास के मामले में 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी कारावास की सजा दी गई है। प्रत्येक दोषी पर लगाए गए 91 हजार रुपये अर्थदंड की आधी राशि घायलों सोनू, विशाल और डौली को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

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