विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

साफ-सफाई से खिलवाड़ करने पर कार्रवाई: AMU व धनीपुर मंडी को अलीगढ़ नगर निगम का नोटिस, तीन दिन का अल्टीमेटम

Published: Tue, 29 Sep 2026 08:10 AM (IST)

अलीगढ़ नगर निगम ने शहर की स्वच्छता से खिलवाड़ और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ...और पढ़ें

अलीगढ़ नगर निगम।

अलीगढ़ नगर निगम।

HighLights

  1. नगर निगम ने एएमयू, धनीपुर मंडी को नोटिस जारी किया।

  2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई।

  3. तीन दिन में जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर की स्वच्छता से खिलवाड़ करने एवं नियमों की अनदेखी पर नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और धनीपुर मंडी प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यह नोटिस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर जारी किए गए हैं। तीन दिन में एएमयू व धनीपुर मंडी प्रबंधन को इस नोटिस के संबंध में जवाब भी देना है। अन्यथा की स्थिति में मुकदमा की प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है।
एएमयू तथा मंडी समिति धनीपुर को नगर निगम द्वारा नियमों के अनुपालन एवं वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन में लापरवाही के संबंध में अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं।

एएमयू व धनीपुर मंडी को नगर निगम ने दिया नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

नगर निगम के इतिहास में शहर के बल्क वेस्ट जनरेटर्स (अत्यधिक कूड़ा उत्सर्जन करने वालों) के विरुद्ध इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। नगर निगम के इस एक्शन से शहर के अन्य बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी सचेत हो गए हैं। आने वाले दिनों में नगर निगम इस तरह के नोटिस जारी करने की कार्रवाई ऐसे अन्य बल्क वेस्ट जनरेटर्स के विरुद्ध करने जा रहा है।

एएमयू व धनीपुर मंडी को नगर निगम ने दिया नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अब बल्क वेस्ट जनरेटर्स की श्रेणी में आने वाले सभी बड़े होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज होम आदि प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नोटिस के अनुसार दोनों संस्थाओं को पूर्व में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए पत्राचार किया गया था। नोटिस के माध्यम से दोनों संस्थानों से इस संबंध में तीन दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अत्यधिक कूड़ा उत्सर्जन व उचित निस्तारण न होने के मामले में नोटिस दिए

एएमयू कुलसचिव और सचिव मंडी समिति धनीपुर के नाम जारी नोटिस में लिखा है कि संतोषजनक जवाब एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने की स्थिति में प्रकरण को उच्चस्तर पर कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रविधानों व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शहर की स्वच्छता से खिलवाड़ करने वाले सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के विरुद्ध नगर निगम द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।

यह भी पढ़ें- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग, धरने पर बैठे छात्र; दिनभर हंगामा

ऐसे होगी आगे की कार्रवाई

नगर आयुक्त ने बताया कि अगर एएमयू प्रशासन इस नोटिस का संतोषजनक जवाब देने और नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर निगम द्वारा इस मामले की रिपोर्ट तत्काल डीएम अलीगढ़ द्वारा गठित विशेष सेल को भेज दी जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पर्यावरण कानूनों के तहत आपराधिक मुकदमा शुरू करने की संस्तुति कर दी जाएगी। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व एएमयू प्रशासन का होगा।

यह भी पढ़ें- राशन की कालाबाजारी: कोटेदार ने गायब कर दिया 203 कुंतल, अलीगढ़ में केस दर्ज

ये होते हैं बल्क वेस्ट जनरेटर्स

नगर आयुक्त ने बताया कि नियमानुसार 100 किलोग्राम से अधिक दैनिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान बल्क वेस्ट जनरेटर्स की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले, 40 हजार लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक जल उपभोग वाले संस्थान भी इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे संस्थानों के लिए अपने परिसर में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक व नियमानुकूल निस्तारण सुनिश्चित करना अनिवार्य है।