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    2000 Notes Exchange: 2000 का नोट जबरन थमाया तो हो सकती है जेल, जानिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नियम

    By Jagran NewsEdited By: Swati Singh
    Updated: Fri, 26 May 2023 10:01 AM (IST)

    2000 Notes Exchange अगर आपको कोई नियोक्ता ग्राहक या दुकानदार दो हजार का नोट जबरन थमाता है तो शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जबरन नोट देना रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का उल्लंघन है। ऐसे होने पर कार्रवाई की जा सकती है।

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    दो हजार का नोट जबरन थमाया तो हो सकती है जेल

    अलीगढ़, जागरण संवाददाता। अगर आपको कोई नियोक्ता, ग्राहक या दुकानदार दो हजार का नोट जबरन थमाता है, तो शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कालाधन खपाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, जांच में सही आरोप पाए जाने पर गिरफ्तारी व जेल भी हो सकती है।

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    सूत्रों ने बताया है कि ताला-हार्डवेयर व अन्य निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों में नियोक्ता अपने कर्मचारी व कुशल कारीगरों को नोट थमा रहे हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 19 मई को दो हजार के नोट वापस करने व 30 सितंबर के बाद प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लिया है।

    कर्मचारियों को थमाए जा रहे हैं 2000 के नोट

    2000 के नोट के बदलने को लेकर बैंकों में भले ही कतार नहीं लग रही हो, मगर अंदरूनी सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों की माने तो ताला-हार्डवेयर व अन्य उत्पादन यूनिटों में कामकाज करने वाले कुशल व अकुशल कारीगर व कर्मचारियों को दो हजार का नोट थमाए जा रहे हैं। गोपनीयता से इस नोट के रूप में भुगतान भी किया जा रहा है। लोग इस नोट को लेकर बाजार में खरीदारी के लिए भी निकल रहे हैं। पेट्रोल पंप पर तेल लेते समय भुगतान के रूप में दिए जाने वाले दो हजार के नोट को लेकर सेल्समैन से ग्राहकों की नोकझों भी देखी जा सकती है।

    ऐसे बदल सकते हैं 2000 का नोट

    सूत्रों की मानें तो कालाधन एकत्रित करने वाले शातिरों ने इस नोट को खपाने के लिए युक्तियां सोच रखी हैं। जिन लोगों के पास दो हजार का नोट है, वह दो ही काम कर सकते हैं। पहला अगर व्यक्ति का बैंक में खाता है, तो उस दो हजार के नोट की रकम को वह अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है, दूसरा अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक में खाता नहीं है, तो अधिकतम 10 नोट बदल सकता है। इसके लिए पैन कार्ड व आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र होना जरूरी है। यह सुविधा 23 मई से मिल रही है।

    जबरदस्ती नोट देने पर होगी कार्रवाई

    बैंक जानकारों का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति दो हजार के नोट से खरीदारी करता है, या भुगतान के रूप में देता है और लेने वाला व्यक्ति मना करता है, तो इस नोट को जबरन नहीं दिया जा सकता। इससे रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का उल्लंघन है। शिकायत मिलने पर काला धन मिलने के अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इसमें गिरफ्तारी व जेल भी हो सकती है।

    2000 नोट बदलने की सीमा 50 हजार करने की मांग

    इनसर्ट नोट बदलने की लिमिट 50 हजार करने की मांग राष्ट्रीय सर सैय्यद विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक गांधी ने रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार के नोट वापस लेने व नियत अवधि में प्रचलन से बाहर करने के निर्णय का स्वागत किया है। गांधी ने मांग की है कि दो हजार के नोट बदलने की सीमा 20 हजार के स्थान पर 50 हजार की जाए।

    इसके साथ ही ऐसा नियम भी बनाया जाए, कि पेट्रोल पंप या अन्य कारोबारी दो हजार के नोट न लेने से इनकार न करे। शिकायत मिलने व पुष्टि होने पर उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा के अपमान के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जाए।

    जबरन नोट देने पर होगी कार्रवाई

    लीड बैंक मैनेजर मनोज सुरेश राम जयसवाल ने कहा कि दो हजार का नोट कोई भी व्यक्ति जबरन भुगतान के रूप में नहीं दे सकता। ना ही कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को पगार में इस नोट को जबरन देने की कोशिश करें। शिकायत मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।