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एमएलसी चुनाव 2026: 22 को आगरा से रवाना होंगी 75 पार्टियां, 23 को मतदान; वोटिंग के लिए जरूरी दस्तावेज

Published: Sun, 18 Oct 2026 02:04 PM (IST)

आगरा में एमएलसी चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें मतदान कार्मिकों को सूरसदन प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण मिला। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. एमएलसी चुनाव के लिए मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

  2. 22 अक्टूबर को 75 पोलिंग पार्टियां गल्ला मंडी से रवाना होंगी।

  3. 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा।

जागरण संवाददाता, आगरा। एमएलसी चुनाव की तैयारियों को शनिवार दोपहर अंतिम रूप दिया गया। सूरसदन प्रेक्षागृह में मतदान कार्मिक प्रथम, द्वितीय और तृतीय का दूसरा प्रशिक्षण हुआ। इसमें मतदान के तरीके और बैलेट बाक्स को सील करने सहित अन्य अहम जानकारियां दी गईं। कर्मचारियों को बताया कि मतदाता सूची में नाम होने पर ही कोई भी मतदाता मतदान कर सकेगा।

22 अक्टूबर की सुबह साढ़े 10 बजे 75 पोलिंग पार्टियां फिरोजाबाद रोड स्थित गल्ला मंडी से रवाना होंगी। 23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा।

23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा मतदान

डीएम मनीष बंसल ने कहा कि विधान परिषद शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन की प्रक्रिया सामान्य लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन से भिन्न होती है। इसमें बैले, जिसमें ईवीएम के स्थान पर मतपत्र एवं मतपेटिका का प्रयोग किया जाता है। निर्वाचन सामग्री को लापरवाही पूर्वक कहीं छोड़ने, फेंकने अथवा किसी भी सामग्री के गुम होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

सूरसदन प्रेक्षागृह में मतदान कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण

डीएम ने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है, इसलिए प्रत्येक कार्मिक सामग्री प्राप्त करने से लेकर उसे निर्धारित स्थल पर जमा कराने तक पूरी सतर्कता बरते। मतदान खत्म होने के बाद बैलेट बाक्स को सील कर गल्ला मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा कराना होगा। मतदाता को वरीयता अंकित करने के लिए निर्धारित बैंगनी स्केच पेन ही उपलब्ध कराया जाए।

प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि पीठासीन अधिकारी संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के प्रभारी होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान मौजूद रहे।

पांच मिनट में भूल गए पाठ

प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों से 25 सवाल पूछे गए। यह सवाल मतदान प्रक्रिया से संबंधित थे। कई कर्मचारी सवाल के जवाब भूल गए। प्रक्रिया के बारे में ऐसे कर्मचारियों को फिर से समझाया गया।

जरा ध्यान दें

  • प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे
  • द्वितीय मतदान अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अमिट स्याही लगाने एवं मतपत्र वितरण संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेंगे
  • तृतीय मतदान अधिकारी को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सौंपे गए कार्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा
  • सभी कार्मिक आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा किसी भी प्रकार के संदेह अथवा असमंजस की स्थिति में संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे
  • मतदान प्रारंभ होने से पहले मतपेटिका को उम्मीदवारों अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं को खाली दिखाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सील किया जाए
  • मतदान केंद्र के आसपास निर्धारित 100 मीटर की परिधि में राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों से संबंधित प्रचार सामग्री पाए जाने पर नियमानुसार उसे हटवाया जाए
  • मतदान अभिकर्ताओं को मतदाताओं की पहचान का उचित अवसर प्रदान किया जाए
  • मतदान के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मतदान कक्ष अथवा मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए निर्धारित स्थान में प्रवेश न करने दिया जाए
  • पीठासीन अधिकारी प्रत्येक दो घंटे में मतदान की प्रगति का विवरण अपनी डायरी में दर्ज करें
  • मतदान समाप्ति के निर्धारित समय पर कतार में लगे मतदाताओं को नियमानुसार मतदान का अवसर प्रदान किया जाए
  • मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मतपेटिका को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सील करते हुए सभी आवश्यक अभिलेखों एवं निर्वाचन सामग्री को सुरक्षित रखा जाए तथा निर्धारित स्थल पर जमा कराने की कार्रवाई पूरी की जाए

मतदान के लिए यह दस्तावेज जरूरी

आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।

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