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Agra News: छह दिसम्बर के लिए अलर्ट, सड़क पर नहीं अदा होगी नमाज, काला दिवस मनाने की आशंका पर 40 को नोटिस

Agra News In Hindi काला दिवस मनाने की आशंका पर दिया 40 लोगों को नोटिस। छह दिसंबर कल पुलिस-प्रशासन सतर्क। मंटोला में सीओ की शांति समिति के साथ बैठक। धारा 144 लागू होने से सख्ती बरती जा रही है।

By Ali AbbasEdited By: Abhishek SaxenaPublished: Mon, 05 Dec 2022 09:30 AM (IST)Updated: Mon, 05 Dec 2022 09:33 AM (IST)
Agra News: छह दिसम्बर के लिए अलर्ट, सड़क पर नहीं अदा होगी नमाज, काला दिवस मनाने की आशंका पर 40 को नोटिस
Agra News: आगरा में छह दिसम्बर को सड़क पर नमाज नहीं होगी।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा में मंगलवार छह दिसंबर के लिए पुलिस-प्रशासन सतर्क है। रविवार को मंटाेला थाने में शांति समिति की बैठक हुई। अधिकारियों ने लोगों से शासन के आदेश का अनुपालन करने की कहा। उन्हें बताया कि धारा 144 लागू है। किसी तरह का जमावड़ा न किया जाए। लोगों से सड़क पर नमाज अदा न करने की अपील की गई। स्थानीय गुप्तचर इकाई (एलआइयू) के पास सूचना थी कि कुछ लोग काला दिवस मना सकते हैं। जिस पर पुलिस ने 40 लोगों को नोटिस दिया है।

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नमाज मस्जिद में ही अदा होगी

सीओ छत्ता सुकन्या शर्मा ने शांति समिति के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शासन के आदेश का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सभी की है। पूर्व में लोग सड़क पर नमाज अदा करते थे। जिस पर शासन ने आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया है कि नमाज मस्जिद में ही अदा की जाए। शांति समिति की बैठक में शामिल लोगों को समझाया कि बाबरी प्रकरण में न्यायालय का निर्णय पूर्व में आ चुका है। इसलिए किसी तरह की प्रतिक्रिया से बचें। यदि कोई शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है, उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

डीएम के यहां से होगी संपत्ति जब्त करने और गैंगस्टर की कार्रवाई

अागरा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई है। पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त ने कार्यभार संभाल लिया है। अन्य अधिकारियों की तैनाती भी होने लगी है। मगर, पुलिस आयुक्त समेत कमिश्नरेट के अन्य अधिकारियों की कोर्ट नहीं बनी है। जिससे आयुक्त प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी है। जिसके चलते गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत अपराधियों के खिलाफ अन्य निरोधात्मक कार्रवाई फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत डीएम के यहां से होगी।

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पुलिस कमिश्नरेट की मीडिया सेल की ओर से इस मामले में रविवार को स्थिति स्पष्ट की गई। जिसके अनुसार आगरा में नई कमिश्नरेट व्यवस्था के पूर्णत: प्रचलित होने तक अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई फिलहाल पूर्व की तरह जारी रहेगी। इसमें गुंडा एक्ट, गैगस्टर एक्ट, धारा 14 (1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण 151, 107-116 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई शामिल है। 

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