Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tajmahal: ताजगंज में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने के लिए एडीए का फरमान, 17 तक बंद करें प्रतिष्ठान

    By Nirlosh KumarEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Oct 2022 08:27 PM (IST)

    Tajmahal सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एडीए के फरमान से ताजगंज के लोगों में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि के लिए किया गया है आदेश। व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगानी है रोक।

    Hero Image
    Tajmahal: सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि ताजमहल के पास व्यावसायिक गतिविधि पर रोक लगे।

    आगरा, जागरण संवाददाता। ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने फरमान जारी कर दिया है। कारोबारियों को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को 17 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद एडीए द्वारा क्षेत्र में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडीए ने एक सप्ताह में व्यावसायिक गतिविधि चिन्हित करने की बात कही थी

    सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने का आदेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया वाद में जनहित याचिका को जोड़ते हुए सुनवाई की थी। आदेश के अनुपालन में एडीए ने सर्वे शुरू कराया था। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने शुक्रवार को एक सप्ताह में व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित करने की बात कही थी। 

    ये भी पढ़ें... Ration वितरण प्रणाली में बदलाव, आगरा के साढ़े सात लाख कार्ड धारकों को मिलेंगी खाने की ये दो चीजें

    सर्वे पूरा होने से पूर्व ही एडीए ने जारी कर दिया आदेश

    शनिवार को एडीए ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियाें से जुड़े लोगों के लिए अादेश जारी कर दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने को कहा गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होने पर प्रशासन व पुलिस द्वारा बलपूर्वक व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराई जाएंगी।

    ये भी पढ़ें... Ankita Murder Case : हत्याकांड की जांच में जुटी एसआइटी की पांच टीमें, सामने आ रहा एक और रईसजादे का नाम

    17 तक बंद किया जाए व्यावसायिक गतिविधियों का कार्य

    एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि हम ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में कारोबार कर रहे लोगों को 17 अक्टूबर तक का समय व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद वहां व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी।