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अमित शाह पर सीबीआइ के समक्ष हाजिरी की शर्त हटी

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड में आरोपी भाजपा महासचिव एवं गुजरात से विधायक अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने शाह पर हर दूसरे शनिवार सीबीआइ दफ्तर में हाजिरी लगाने की शर्त हटा दी है।

By Edited By: Published: Mon, 12 Aug 2013 01:30 PM (IST)Updated: Tue, 13 Aug 2013 02:23 AM (IST)

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड में आरोपी भाजपा महासचिव एवं गुजरात से विधायक अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने शाह पर हर दूसरे शनिवार सीबीआइ दफ्तर में हाजिरी लगाने की शर्त हटा दी है।

मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने शाह की अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत की शर्तो में संशोधन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वे सिर्फ हर दूसरे सप्ताह गुजरात में सीबीआइ आफिस में हाजिरी की शर्त में बदलाव कर रहे हैं। जमानत की बाकी शर्ते पूर्ववत रहेंगी। पीठ ने यह देखते हुए कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड का ट्रायल गुजरात से मुंबई की अदालत में स्थानांतरित हो चुका है और कोर्ट के गत वर्ष 27 सितंबर के आदेश के बाद मामला सत्र अदालत को सुनवाई के लिए भेजा जा चुका है। कोर्ट ने इस पर भी विचार किया कि शाह इस बीच गुजरात विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं और वे भाजपा के महासचिव हैं। सीबीआइ ने शाह की अर्जी का विरोध करते हुए बस इतना कहा था कि शाह प्रभावी व्यक्ति हैं और वे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हर दूसरे सप्ताह गुजरात में सीबीआइ आफिस में हाजिरी की शर्त से छूट मांगी थी। उन्होंने इसके पीछे अपनी राजनैतिक जिम्मेदारियों का भी हवाला दिया था।

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