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WhatsApp ने अप्रैल महीने में 74 लाख से अधिक भारतीय खातों पर लगाया बैन, नए आईटी नियमों के तहत उठाया ये कदम

मेटा की नई रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि Whatsapp ने अप्रैल के महीने में कुल 74 लाख अकाउंट पर बैन लगा दिया है। बता दें किये बैन नए आईटी नियम 2021 के तहत लगाया गया है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

By Ankita PandeyEdited By: Ankita PandeyPublished: Thu, 01 Jun 2023 07:16 PM (IST)Updated: Thu, 01 Jun 2023 07:16 PM (IST)
WhatsApp ban more than 74 lakh whatsapp account, know the details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा के मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में अप्रैल के महीने में भारत में रिकॉर्ड 74 लाख से अधिक खराब खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि मेटा ने आज यानी गुरुवार को यह जानकारी साझा की है।

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कितने अकाउंट पर लगा बैन

WhatsApp ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, ‘7,452,500 WhatsApp अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इनमें से 2,469,700 खातों को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

सबसे लोकप्रिय ऐप

WhatsApp भारत और दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन यूजर्स हैं। इसने देश में अप्रैल में रिकॉर्ड 4,377 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें से रिकॉर्ड "कार्रवाई" 234 थी।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस उपयोगकर्ता-सुरक्षा रिपोर्ट में WhatsApp द्वारा की गई कार्रवाई और प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए WhatsApp की खुद की निवारक कार्रवाइयां से प्राप्त शिकायतों का विवरण है।

शिकायत अपील समिति की शुरूआत

इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच शिकायत अपील समिति से प्राप्त आदेश 2 थे, और अनुपालन किए गए आदेश भी 2 थे। बता दें कि लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में शिकायत अपील समिति (GAC) की शुरुआत की, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी।

क्यों उठाया बड़ा कदम

यह बिग टेक कंपनियों को वश में करने और देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने के लिए नवगठित पैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपील पर गौर करेगा। एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में बढ़ते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है।


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