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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

क्या आप भी करते हैं Tiktok और Helo का इस्तेमाल तो यह खबर आपके लिए है बेहद जरूरी

By Shilpa Srivastava Edited By:
Published: Thu, 18 Jul 2019 01:33 PM (GMT+05:30)

यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT (Meity) डिपार्टमेंट ने उठाया है। इन ऐप्स को लेकर राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ ने शिकायत की है

क्या आप भी करते हैं Tiktok और Helo का इस्तेमाल तो यह खबर आपके लिए है बेहद जरूरी
क्या आप भी करते हैं Tiktok और Helo का इस्तेमाल तो यह खबर आपके लिए है बेहद जरूरी

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सरकार ने Tiktok और Helo सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 21 सवालों के साथ नोटिस जारी किया है। सरकार इन कंपनियों से नोटिस का जवाब जल्द ही देने की बात कही है। यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT (Meity) डिपार्टमेंट ने उठाया है। आपको बता दें कि कुछ ही समय में ये दोनों ऐप्स यूजर्स के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई हैं। 

जब Tiktok और Helo से कॉन्टैक्ट किया गया है तो उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि वो आने वाले तीन वर्षों में 1 बिलियन डॉलर को उनके पास तकनीकी बुनियादी ढांचे को विकसित करने और स्थानीय समुदाय की जिम्मेदारी लेने के लिए निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। बात दें कि, Tiktok ऐप शॉर्ट वीडियोज बनाकर पोस्ट करने के लिए बेहद मशहूर है। वहीं, Helo ऐप डेली स्टेटस अपडेट, वीडियो, ट्रेंड्स आदि के लिए मशहूर है। 

सूत्रों की मानें तो मंत्रालय ने इन दोनों ऐप्स से इस आरोप का जवाब मांगा है कि ये प्लेटफॉर्म्स देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गए हैं। साथ ही यह भी आश्वासन देने को कहा है कि वर्तमान में किसी भी विदेशी सरकार और थर्ड पार्टी को भारतीय यूजर्स के डाटा को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है और न ही आने वाले समय में किया जाएगा। सरकार कहा कहना है कि अगर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो इन दोनों ऐप्स को बैन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन ऐप्स को लेकर राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ ने शिकायत की है। RSS ने कहा है कि ये ऐप्स एंटी-नेशनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।

IT मंत्रालय ने भी फर्जी खबरों की जांच के लिए की जा रही पहल और भारतीय कानूनों के तहत अनुपालन के लिए उठाए जा रहे कदमों पर इन कंपनियों की प्रतिक्रिया मांगी है। इसके अलावा मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर आयु के उल्लंघन के बारे में भी चिंता जताई है। जहां भारत में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है वहीं, ये ऐप्स 13 साल की आयु वाले बच्चों को अकाउंट बनाने की अनुमति देती हैं।

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